Azam Khan Hate Speech Case:आजम खां की जिस मामले में गई थी विधायकी, अब उसी में हुए बरी

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Khabarwala24 News Rampur : Azam Khan समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व विधायक आजम खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बुधवार को हेट स्पीच मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट ने इस मुकदमें में सपा नेता को बरी कर दिया है। इस मुकदमें में खास बात यह है कि इसी मामले में उनकी विधायक की सदस्यता रद्द हुई थी।

कोर्ट ने किया बरी :

रामपुर की स्पेशल कोर्ट में बुधवार को आजम खान के हेट स्पीच केस में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आजम खान को इस मामले में बरी कर दिया। हालांकि इससे पहले रामपुर की निचली अदालत ने उन्हें इसी केस में तीन साल की सजा सुनाई थी। लेकिन अब स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। निचली अदालत ने सपा नेता के खिलाफ बीते साल 27 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाया था।


क्या है मामला :

आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषण को लेकर कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया था। कोर्ट ने तीन साल के लिए जेल की सजा के साथ 25 हजार का जुर्माना लगाया था। हालांकि, तब सजा के एलान के कुछ ही समय बाद आजम खान को जमानत भी मिल गई थी। आजम खान को धारा 153 A, 505A और 125 के तहत दोषी पाया गया था।

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Sheetal Kumar Nehra
Sheetal Kumar Nehrahttps://www.khabarwala24.com/
मेरा नाम Sheetal Kumar Nehra है। मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर और कंटेंट राइटर हूं , मुझे मीडिया और समाचार सामग्री में 17 वर्षों से अधिक का विभिन्न संस्थानों (अमरउजाला, पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स आदि ) में कंटेंट रइटिंग का अनुभव है । मुझे वेबसाइट डिजाइन करने, वेब एप्लिकेशन विकसित करने और सत्यापित और विश्वसनीय आउटलेट से प्राप्त वर्तमान घटनाओं पर लिखना बेहद पसंद है।

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