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दिल्ली में पुरानी गाड़ियों की एंट्री पर सख्त रोक: GRAP-4 के तहत 20 हजार जुर्माना दो या बॉर्डर से बाहर जाओ

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Old Car Ban Delhi News: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार गंभीर बना हुआ है। GRAP स्टेज-4 लागू होने के साथ दिल्ली सरकार ने बाहर से आने वाले नॉन-BS6 वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह रोक लगा दी है। इससे रोजाना दिल्ली आने वाले लाखों वाहनों पर असर पड़ेगा। पुराने BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर पहले से ही पाबंदी है, जबकि अब बाहर पंजीकृत सभी नॉन-BS6 प्राइवेट और कमर्शियल वाहनों को दिल्ली में घुसने नहीं दिया जाएगा। उल्लंघन करने पर 20 हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है या गाड़ी को बॉर्डर से ही वापस मोड़ दिया जाएगा। साथ ही, वैध PUC सर्टिफिकेट नहीं होने पर पेट्रोल पंप पर तेल नहीं मिलेगा। ये नियम प्रदूषण कम करने के लिए लागू किए गए हैं, क्योंकि सर्दियों में वाहनों से PM2.5 का बड़ा हिस्सा उत्सर्जित होता है।

GRAP-4 क्या है और क्यों लागू हुआ?

GRAP यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए बनाया गया सिस्टम है। जब AQI 450 से ऊपर जाता है, तो स्टेज-4 लागू हो जाता है, जो सबसे सख्त स्तर है। दिसंबर 2025 में दिल्ली का AQI कई दिनों तक ‘सीवियर’ कैटेगरी में रहा, जिसके चलते कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने स्टेज-4 लागू किया। इससे पहले स्टेज-3 में भी कुछ पाबंदियां थीं, लेकिन अब नियम और कड़े हो गए हैं। बॉर्डर पर जैसे चिल्ला बॉर्डर पर AQI 490 तक पहुंच गया, और धुएं की मोटी परत छा गई।

दिल्ली में कौन-सी गाड़ियां बैन हैं?

  • दिल्ली में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल चार पहिया वाहनों पर पूरी रोक है (एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर)।
  • बाहर से आने वाले सभी नॉन-BS6 वाहन (प्राइवेट और कमर्शियल दोनों) दिल्ली में एंट्री नहीं कर सकेंगे।
  • पुराने डीजल ट्रक और लाइट कमर्शियल वाहन भी बैन हैं, सिवाय CNG, LNG, इलेक्ट्रिक या BS6 डीजल वाले।
  • 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर भी सख्ती है, खासकर अगर वे BS4 से नीचे के हैं।

BS6 मानक वाली गाड़ियां, CNG और इलेक्ट्रिक वाहन बिना किसी रोक के चल सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी 8-10 साल पुरानी है, तो रजिस्ट्रेशन और BS कैटेगरी चेक कर लें।

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बॉर्डर पर जांच और जुर्माने की स्थिति

दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और ट्रैफिक पुलिस ने बॉर्डर पर बैरिकेड्स लगा दिए हैं। पोर्टेबल मशीनों से गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर BS मानक और PUC चेक किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश और अन्य पड़ोसी राज्यों की पुलिस भी पुरानी दिखने वाली गाड़ियों को रोक रही है। अगर BS6 का नीला स्टिकर नहीं है या PUC वैध नहीं, तो रोक लिया जाता है।

उल्लंघन पर:

  • 20 हजार रुपये तक का चालान।
  • गाड़ी को यू-टर्न लेने पर मजबूर किया जाता है।
  • PUC नहीं होने पर अलग से 10 हजार तक जुर्माना।

पेट्रोल पंप पर ‘नो PUC, नो फ्यूल’ नियम लागू हो गया है। कई जगहों पर चेकिंग के दौरान सैकड़ों चालान काटे जा चुके हैं।

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Daily Commuters की शिकायतें और चुनौतियां

एनसीआर के कई लोग रोज दिल्ली आते-जाते हैं। फरीदाबाद के एक रहवासी राकेश ने कहा कि उन्हें इस नियम की जानकारी नहीं थी और अचानक रोक लिए गए। कई लोग कह रहे हैं कि रोड टैक्स देते हैं, लेकिन सरकारी बसों या अन्य स्रोतों की जांच क्यों नहीं होती। केंद्र सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं कि प्रदूषण नियंत्रण में पूरी कोशिश नहीं हो रही। हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि मीडिया और सूचनाओं से लोगों को पता चल जाना चाहिए था। वैकल्पिक रास्तों पर भी चौकियां तैनात हैं, ताकि कोई बच न सके।

वाहनों से प्रदूषण का योगदान कितना?

दिल्ली-एनसीआर में PM2.5 प्रदूषण में वाहनों का हिस्सा 20-40 प्रतिशत तक होता है, खासकर सर्दियों में। पुराने वाहन ज्यादा पार्टिकुलेट मैटर और नाइट्रोजन ऑक्साइड छोड़ते हैं। दिल्ली में लाखों वाहन ऐसे हैं जो पुराने मानकों के हैं। PUC सिस्टम छोटे कणों को पूरी तरह माप नहीं पाता, लेकिन सरकार नए उपाय कर रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक, राजनीतिक इच्छाशक्ति और लोगों की जागरूकता से ही सुधार संभव है।

आगे क्या हो सकता है?

ये पाबंदियां GRAP-4 लागू रहने तक जारी रहेंगी। अगर AQI सुधरता है, तो नियम ढीले हो सकते हैं। लोगों से अपील है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें, कारपूलिंग करें और पुरानी गाड़ियों की जगह नए मानक वाली लें। प्रदूषण कम करने के लिए ये कदम जरूरी हैं, ताकि दिल्ली की हवा सांस लेने लायक बनी रहे। अगर आप दिल्ली आ रहे हैं, तो अपनी गाड़ी का BS6 स्टेटस और PUC जरूर चेक कर लें।

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Sheetal Kumar Nehra
Sheetal Kumar Nehrahttps://www.khabarwala24.com/
मेरा नाम Sheetal Kumar Nehra है। मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर और कंटेंट राइटर हूं , मुझे मीडिया और समाचार सामग्री में 17 वर्षों से अधिक का विभिन्न संस्थानों (अमरउजाला, पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स आदि ) में कंटेंट रइटिंग का अनुभव है । मुझे वेबसाइट डिजाइन करने, वेब एप्लिकेशन विकसित करने और सत्यापित और विश्वसनीय आउटलेट से प्राप्त वर्तमान घटनाओं पर लिखना बेहद पसंद है।

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