नई दिल्ली, 15 अक्टूबर (khabarwala24)। सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड के लिए फांसी की सजा की जगह जहरीला इंजेक्शन जैसे वैकल्पिक तरीकों पर विचार करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की अनिच्छा पर कड़ी टिप्पणी की। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि सरकार समय के साथ बदलाव के लिए तैयार नहीं दिख रही है। मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी।
सुनवाई के दौरान सुझाव दिया गया कि दोषी को फांसी या जहरीला इंजेक्शन में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया जा सकता है। हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से वकील सोनिया माथुर ने दलील दी कि ऐसा करना ‘व्यवहारिक रूप से संभव नहीं’ है और यह मामला नीतिगत निर्णय से जुड़ा है। केंद्र ने अपने हलफनामे में वैकल्पिक तरीकों को अपनाने से इनकार किया, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यह एक पुरानी प्रक्रिया है और समय के साथ चीजें बदल गई हैं।
याचिका वकील ऋषि मल्होत्रा ने दायर की है, जिसमें फांसी को अत्यधिक पीड़ादायक, अमानवीय और क्रूर बताते हुए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 354(5) को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई। याचिका में तर्क दिया गया कि फांसी की प्रक्रिया में दोषी की मृत्यु घोषित होने में लगभग 40 मिनट लगते हैं, जबकि जहरीला इंजेक्शन या शूटिंग जैसे तरीकों से यह प्रक्रिया 5 मिनट में पूरी हो सकती है। याचिका में यह भी मांग की गई कि सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त हो।
याचिका में संयुक्त राष्ट्र के उस प्रस्ताव का भी हवाला दिया गया, जिसमें कहा गया है कि मृत्युदंड को यथासंभव कम पीड़ा पहुंचाने वाले तरीके से लागू करना चाहिए। याचिकाकर्ता ने जहरीला इंजेक्शन, शूटिंग, इलेक्ट्रोक्यूशन या गैस चैंबर जैसे विकल्पों का सुझाव दिया, जो दोषी की मृत्यु को कम दर्दनाक और त्वरित बना सकते हैं।
हालांकि, केंद्र सरकार के हलफनामे में कहा गया कि ऐसा करना ‘व्यवहारिक रूप से संभव नहीं’ है।
Source : IANS
डिस्क्लेमर: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में Khabarwala24.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर Khabarwala24.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है।
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Khabarwala24 पर. Hindi News और India News in Hindi से जुड़े अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook पर ज्वॉइन करें, Twitter पर फॉलो करें और Youtube Channel सब्सक्राइब करे।