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नोएडा: फरार ठग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, कोर्ट के आदेश पर संपत्ति कुर्क

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नोएडा, 29 सितंबर (khabarwala24)। नोएडा के थाना फेस-3 में पंजीकृत करोड़ों की ठगी के मामले में फरार चल रहे मुख्य अभियुक्त हाकिम अली के खिलाफ अपराध शाखा ने कोर्ट के आदेश पर सख्त कार्रवाई की है।

बताया गया कि यह कार्रवाई माननीय न्यायालय से गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद की गई। स्वास्थ्य केंद्र में निवेश के नाम पर ठगे गए 17.88 लाख रुपये। पुलिस के मुताबिक मामला वर्ष 2019 का है, जब पीड़ित ने थाना फेस-3 में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि आरोपी कारी आज़म, शाह नज़र, मुनशाद अली और हाकिम अली ने उनके साथ धोखाधड़ी की थी।

आरोपियों ने हेल्थ केयर सेंटर का प्लान दिखाकर 67 दिन में रकम दोगुनी करने का झांसा दिया और लगभग 17,88,900 ले लिए। ठगी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इतनी बड़ी रकम में से मात्र 3,22,650 वापस किया गया और बाकी धनराशि हड़प ली गई। इस आधार पर थाना फेस-3 में मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में तीन आरोपी जेल पहुंच चुके हैं और चौथा अब भी फरार है जिसकी तलाश की जा रही है।

इस मामले की जांच अपराध शाखा को सौंपे जाने के बाद कारी आजम, शाह नजर एवं मुनशाद अली के खिलाफ 29 नवंबर 2023 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया, लेकिन मुख्य खिलाड़ी हाकिम अली फरार हो गया था। पुलिस टीम ने उसकी तलाश में नवी मुंबई तक दबिश दी। उसके खिलाफ 3 अप्रैल 2024 और 10 जून 2024 को गैर-जमानती वारंट जारी हुए। लेकिन वह गिरफ्त से लगातार बचता रहा। इसके बाद 11 जुलाई 2025 को धारा 82 की उद्घोषणा कराई गई, जिसे 16 जुलाई को उसके मूल निवास बिजनौर और 31 जुलाई को नवी मुंबई के किराये के पते पर तामील कराया गया।

अब लगी धारा 83, संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई शुरू की गई है। बार-बार फरार रहने पर कोर्ट से 6 सितंबर को संपत्ति कुर्की के आदेश जारी हुए। पुलिस ने 18 सितंबर को उसके नए किराए के पते फ्लैट नंबर 903, 9वीं मंजिल, प्लॉट नंबर 123/124, सेक्टर-24, उल्वे, थाना उल्वे, जिला रायगढ, नवी मुंबई पर पहुंचकर कुर्की की कार्रवाई पूरी की।

अपराध शाखा ने स्पष्ट किया है कि अब हाकिम अली के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस ने आमजन से भी अपील की है कि यदि कोई उसकी गतिविधियों के बारे में जानकारी रखता है तो पुलिस को सूचित करें।

–khabarwala24

पीकेटी/डीएससी

Source : IANS

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