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‘जन नायकन’ विवाद: सुप्रीम कोर्ट का फिल्म निर्माताओं राहत देने से इनकार, मद्रास हाईकोर्ट ही करेगा फैसला

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मुंबई, 15 जनवरी (khabarwala24)। तमिल सिनेमा के सुपरस्टार थलपति विजय की अपकमिंग फिल्म ‘जन नायकन’ को लेकर लंबे समय से विवाद जारी है। यह फिल्म उनकी आखिरी फिल्म मानी जा रही है और इसे रिलीज कराने के लिए प्रोडक्शन टीम लगातार प्रयास में जुटी है।

फिल्म की रिलीज और सेंसर सर्टिफिकेट से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म निर्माताओं को राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि मद्रास हाईकोर्ट इस मामले पर 20 जनवरी को सुनवाई कर अंतिम फैसला करे।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑग्स्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने यह स्पष्ट किया कि यह मामला सीधे उच्च न्यायालय के समक्ष ही तय होना चाहिए।

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कोर्ट ने कहा कि मद्रास हाईकोर्ट मामले की सुनवाई कर पूरी तरह न्यायसंगत फैसला सुनाए। इस आदेश के साथ ही फिल्म निर्माताओं और विजय के प्रशंसकों के लिए रिलीज की राह फिलहाल अनिश्चित बनी हुई है।

‘जन नायकन’ के प्रोड्यूसर केवीएन प्रोडक्शंस ने फिल्म को दिसंबर 2025 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) के पास प्रस्तुत किया था। बोर्ड ने शुरुआती जांच में कुछ कट्स और कुछ डायलॉग्स को म्यूट करने की सिफारिश की। निर्माताओं ने सभी बदलाव किए और फिल्म दोबारा बोर्ड के पास भेजी। इस बार बोर्ड ने रिव्यू करने के बाद फिल्म को यू/ए सर्टिफिकेट देने की सिफारिश की।

इस बीच कुछ शिकायतें सामने आईं, जिसमें कहा गया कि फिल्म धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती है। इसके कारण सीबीएफसी ने फिल्म को रिवाइजिंग कमेटी के पास भेज दिया। निर्माताओं ने इसे चुनौती दी और मामला मद्रास हाईकोर्ट पहुंचा।

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9 जनवरी 2026 को मद्रास हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने फिल्म को तत्काल यू/ए सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश दिया, लेकिन उसी दिन डिवीजन बेंच ने आदेश पर रोक लगा दी और कहा कि बोर्ड को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर नहीं मिला। इसके चलते फिल्म की 9 जनवरी को होने वाली रिलीज स्थगित हो गई।

निर्माताओं ने 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में विशेष लीव पिटीशन दायर की। पिटीशन में उन्होंने डिवीजन बेंच के आदेश को चुनौती दी और फिल्म की रिलीज के लिए राहत मांगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म निर्माताओं को सीधे राहत नहीं दी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मामले को हाईकोर्ट में ही निपटाया जाए और 20 जनवरी को सुनवाई के लिए निर्धारित किया।

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