मुंबई, 12 मार्च (khabarwala24)। मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने यूएपीए (अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट) के एक मामले में आरोपी इंजीनियरिंग छात्र अयान यूसुफ शेख की पुलिस रिमांड तीन दिन बढ़ाने की अनुमति दे दी है। आरोपी की तरफ से पेश वकीलों ने इसका कड़ा विरोध किया था। लेकिन, कोर्ट ने एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड (एटीएस) की मांग मान ली।
आज मुंबई स्पेशल कोर्ट में हुई सुनवाई में अयान यूसुफ शेख की ओर से वकील इब्राहिम हरबत, सलाहुद्दीन, और इनामा शेख ने पैरवी की। एटीएस ने कोर्ट से सिर्फ पंचनामा पूरा करने के लिए तीन दिन की पुलिस कस्टडी बढ़ाने की मांग की थी। डिफेंस टीम ने इस मांग का जमकर विरोध किया। वकीलों ने तर्क दिया कि पुलिस कस्टडी बढ़ाना गैर-कानूनी है और यह आरोपी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर हमला है। उन्होंने कोर्ट से अपील की कि वह संविधान के तहत मिली स्वतंत्रता के रक्षक की भूमिका निभाते हुए इस मांग को खारिज करे।
हालांकि, स्पेशल कोर्ट ने डिफेंस के एतराज को नजरअंदाज करते हुए एटीएस को तीन दिन की अतिरिक्त पुलिस रिमांड दे दी। कोर्ट ने आरोपी को 16 मार्च को दोबारा पेश करने का आदेश दिया है। इस दौरान एटीएस ने कहा कि रिमांड की जरूरत जांच के कुछ बाकी हिस्सों को पूरा करने के लिए है, खासकर पंचनामा और अन्य प्रक्रियाओं के लिए।
अयान यूसुफ शेख एक इंजीनियरिंग छात्र है और यूएपीए के तहत दर्ज मामले में आरोपी है। इस मामले में एटीएस ने पहले भी कई बार रिमांड ली है और जांच जारी है। डिफेंस पक्ष का कहना है कि आरोपी की हिरासत लंबी खींचना उचित नहीं है और यह उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। वहीं, जांच एजेंसी का दावा है कि रिमांड के बिना महत्वपूर्ण सबूत और प्रक्रियाएं पूरी नहीं हो पाएंगी।
यह फैसला यूएपीए जैसे सख्त कानूनों के तहत चल रहे मामलों में पुलिस रिमांड और आरोपी के अधिकारों के बीच संतुलन का एक और उदाहरण है। कोर्ट ने आरोपी को 16 मार्च तक पुलिस हिरासत में रखने की इजाजत दी है, जिसके बाद मामले की अगली सुनवाई होगी। जांच एजेंसी अब इस दौरान पंचनामा और अन्य जरूरी कदम उठाएगी।
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