नई दिल्ली, 4 सितंबर (khabarwala24)। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिली है। आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई गुरुवार को टल गई। इस मामले की अगली सुनवाई अक्टूबर में होगी।
अदालत ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गुरुवार को पेश होने से राहत दे दी। दोनों नेताओं ने अदालत से पेशी से छूट की अर्जी लगाई थी। केजरीवाल और सिसोदिया की ओर से कहा गया कि वे इस समय पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं और वहां राहत एवं बचाव कार्यों में पीड़ितों की सहायता में जुटे हैं। अदालत ने इस आधार पर उनकी उपस्थिति से छूट प्रदान कर दी।
गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली की आबकारी नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत यह केस दर्ज किया था। इस मामले में कई नेताओं और अधिकारियों पर जांच एजेंसी शिकंजा कस चुकी है। अब देखना होगा कि अक्टूबर में होने वाली अगली सुनवाई में इस मामले पर अदालत क्या रुख अपनाती है।
बता दें कि पंजाब में हो रही बारिश और बाढ़ से जनजीवन अस्त-व्यस्त है। नदियां उफान पर हैं और कई जिलों में जलजमाव है।
प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर राज्य के लिए राहत की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने कहा था कि पंजाब के लिए मुश्किल समय है, इसलिए केंद्र सरकार पंजाब का 60 हजार करोड़ रुपए का रुका हुआ फंड जारी करे। इसके साथ ही, उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि मुआवजा राशि को 50 हजार प्रति एकड़ तक बढ़ाने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के मुआवजा नियमों में तत्काल संशोधन किया जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार केंद्र की योजना के अनुसार 25 प्रतिशत योगदान देना जारी रखेगी।
पीएसके
Source : IANS
डिस्क्लेमर: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में Khabarwala24.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर Khabarwala24.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है।
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Khabarwala24 पर. Hindi News और India News in Hindi से जुड़े अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook पर ज्वॉइन करें, Twitter पर फॉलो करें और Youtube Channel सब्सक्राइब करे।