Khabarwala 24 News New Delhi: Delhi GRAP3 दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद केंद्रीय प्रदूषण निगरानी संस्था सीएक्यूएम ने गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर में क्रमिक प्रतिक्रिया कार्य योजना (ग्रैप-3) लागू करने का फैसला लिया था।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के सुझाव आज (15 नवंबर) से एनसीआर में प्रभावी हो गए हैं। इसके साथ ही जीआरएपी की शर्तें लागू होने के बाद दिल्ली में निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगा दिए गए हैं।
गंभीर श्रेणी में रही वायु गुणवक्ता (Delhi GRAP3)
दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता लगातार दूसरे दिन भी गंभीर श्रेणी में रही, जिसके कारण अधिकारियों को प्रदूषण-रोधी कड़े कदम उठाने पड़े और शुक्रवार से ग्रैप-3 लागू कर दिए गए हैं।
आज से Delhi NCR में इन चीजों पर प्रतिबंध (Delhi GRAP3)
जीआरएपी के तीसरे चरण के तहत एनसीआर राज्यों से सभी अंतरराज्यीय बसों (इलेक्ट्रिक, सीएनजी और बीएस-६ डीजल वाहनों को छोड़कर) अन्य बसें दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाएंगी।
दिल्ली एनसीआर में अब निर्माण और विध्वंसक गतिविधियों पर पूरी तरह से सख्त प्रतिबंध लग गया है। अब खनन संबंधी गतिविधियों पर अगले आदेश तक रोक है।
कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं पर विचार किया जा सकता है।
दिल्ली की प्रमुख सड़कों पर शुक्रवार से रोजाना पानी का छिड़काव किया जाएगा.
जीआरएपी के तीसरे चरण के तहत दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर जिलों में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों के चलने पर प्रतिबंध रहेगा।
सीएक्यूएम ने सड़कों की मशीन से सफाई बढ़ाने का आदेश दिया है। हॉटस्पॉट क्षेत्रों में सड़कों पर पानी के छिड़काव को बढ़ाने की बात कही गई है। खासकर पीक ट्रैफिक के वक्त पानी के छिड़काव पर खास ध्यान देने के लिए कहा गया है।
बुजुर्ग और बच्चे रहें सावधान (Delhi GRAP3)
दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स गुरुवार को 428 के पार पहुंच गया। शु्क्रवार को दिल्ली के 8 इलाकों में एक्यूआई खतरनाक स्तर पर दर्ज किए गए हैं। प्रदूषण का स्तर बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए काफी नुकसान पहुंचाने वाला साबित हो सकता है।
दरअसल, दिल्ली-एनसीआर के लिए जीआरएपी को वायु गुणवत्ता के चार चरणों में विभाजित किया गया है। पहले चरण में खराब वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 201 से 300 के बीच होता है। दूसरे चरण में बहुत खराब (एक्यूआई 301-400), तीसरे चरण में गंभीर (एक्यूआई 401-450) और चौथे चरण में बेहद गंभीर (एक्यूआई 450) से अधिक होता है।
MCD स्कूल 15 नवंबर तक बंद (Delhi GRAP3)
सीएमक्यूएम द्वारा Delhi GRAP3 लागू करने का आदेश मिलने के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी ) को अपने सभी स्कूलों को बंद रखने का निर्देश दिया है। खराब वायु गुणवत्ता के कारण दिल्ली नगर निगम के सभी स्कूल 15 नवंबर, 2024 तक बंद रहेंगे. अगले आदेश तक इन कक्षाओं के छात्रों के लिए ऑनलाइन मोड में कक्षाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
क्या है ग्रैप-3? (Delhi GRAP3)
Delhi GRAP3 दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के स्तर को बताने वाला मानक है जिसे ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान कहा जाता है. दिल्ली और एनसीआर में बिगड़ते वायु प्रदूषण से पार पाने के लिए इसे तैयार किया गया था। Delhi GRAP3 तब सक्रिय होता है, जब वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर स्तर तक पहुंच जाता है। सीएक्यूएम द्वारा इसे लागू करने पर दिल्ली एनसीआर में कई तरह की गतिविधियों पर प्रतिबंध लग जाता है।