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Budget 2024 नई टैक्स स्लैब में फायदा या पुरानी में, जानिए दोनों में क्या है अंतर?

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Khabarwala 24 News New Delhi: Budget 2024 केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया। मोदी सरकार ने नई टैक्स व्यवस्था में टैक्सपेयर्स को बड़ी छूट देने की घोषणा की। अब 15 लाख रुपये की आय पर 20 प्रतिशत से अधिक टैक्स नहीं लगेगा। चलिए जानते हैं कि लोगों को नए टैक्स स्लैब में फायदा होगा या पुराने स्लैब में?

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नए टैक्स रिजीम में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50000 रुपये से बढ़ाकर 75000 रुपये की जाएगी। सरकार ने एक बार फिर नई टैक्स व्यवस्था में बदलाव किया, जिससे टैक्सपेयर्स को बचत होगी। हालांकि, सरकार ने पुरानी टैक्स व्यवस्था में कोई छूट नहीं दी।

नए टैक्स स्लैब में क्या मिलेगी छूट (Budget 2024)

वार्षिक आय नए टैक्स
3 लाख तक शून्य
3-7 लाख 5प्रतिशत
7-10 लाख 10 प्रतिशत
10-12 लाख 15 प्रतिशत
12-15 लाख 20 प्रतिशत
15 लाख से अधिक 30 प्रतिशत

पुराने टैक्स स्लैब में नहीं कोई बदलाव (Budget 2024)

वार्षिक आय टैक्स
2.5 लाख तक शून्य
2.5-5 लाख 5 प्रतिशत
5-10 लाख 20 प्रतिशत
10 लाख से ऊपर 30 प्रतिशत

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