Railway Ticket Booking Rule: भारतीय रेलवे ने हाल ही में रेलवे टिकट बुकिंग नियम (Railway Ticket Booking Rule) में कई अहम बदलाव किए हैं, जिसका मकसद यात्रियों की सुविधा को बढ़ाना और टिकट बुकिंग की प्रक्रिया को और आसान बनाना है। इस बार रेल मंत्रालय ने इमरजेंसी कोटा (Emergency Quota) से जुड़े नियमों में बदलाव किया है, जो खास तौर पर उन यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण है जो आखिरी समय पर टिकट बुक करते हैं। आइए, जानते हैं कि इन नए नियमों में क्या बदलाव हुए हैं और इसका फायदा किन यात्रियों को मिलेगा।
इमरजेंसी कोटा (Emergency Quota) में क्या हुआ बदलाव?
रेल मंत्रालय ने इमरजेंसी कोटा (Emergency Quota) के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। नए नियम के अनुसार, अब यात्रियों को Emergency Quota के तहत सीट बुक करने के लिए अपनी यात्रा की तारीख से एक दिन पहले आवेदन करना होगा। पहले यह सुविधा यात्रा के दिन ही उपलब्ध थी, लेकिन अब इसे एक दिन पहले लागू कर दिया गया है। यह नियम देशभर की सभी रेल सेवाओं पर लागू होगा।
इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य रेलवे ऑपरेशंस को बेहतर करना और आखिरी समय में होने वाली परेशानियों को कम करना है। इससे ticket booking process में पारदर्शिता आएगी और जरूरतमंद यात्रियों को समय पर सीट मिल सकेगी।
क्या है इमरजेंसी कोटा (Emergency Quota)?
इमरजेंसी कोटा (Emergency Quota) रेलवे की ओर से उन यात्रियों के लिए रिजर्व रखा जाता है, जिन्हें अचानक या आपातकाल में यात्रा करनी पड़ती है। इस कोटे के तहत सीटें खास तौर पर उन लोगों के लिए होती हैं, जिन्हें तुरंत यात्रा की जरूरत होती है। पहले इस कोटे के लिए उसी दिन आवेदन किया जाता था, लेकिन अब नए नियम के तहत एक दिन पहले आवेदन करना अनिवार्य है।
नए नियम से किन्हें होगा फायदा?
इमरजेंसी कोटा (Emergency Quota) के तहत सीटों का आवंटन प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। सबसे पहले उच्च सरकारी अधिकारियों, सांसदों, और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों को उनकी वरिष्ठता के आधार पर सीट दी जाती है। इसके बाद senior citizens, मेडिकल इमरजेंसी, नौकरी के लिए इंटरव्यू, और अन्य जरूरी कारणों वाले यात्रियों को प्राथमिकता दी जाती है। इस नए नियम से इन सभी यात्रियों को पहले से बेहतर तरीके से अपनी यात्रा की प्लानिंग करने में मदद मिलेगी।
इमरजेंसी कोटा के लिए आवेदन का समय
रेल मंत्रालय के सर्कुलर के अनुसार, इमरजेंसी कोटा (Emergency Quota) के लिए आवेदन का समय इस प्रकार है:
- सुबह 12:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे के बीच चलने वाली ट्रेनों के लिए आवेदन यात्रा के एक दिन पहले दोपहर 1:00 बजे तक जमा करना होगा।
- दोपहर 1:01 बजे से रात 11:59 बजे तक चलने वाली ट्रेनों के लिए भी आवेदन यात्रा के एक दिन पहले दोपहर 1:00 बजे तक देना होगा।
- रविवार या सार्वजनिक छुट्टियों पर चलने वाली ट्रेनों के लिए आवेदन केवल working day पर ही जमा किया जा सकेगा।
रेलवे ने किए ये भी बदलाव
इमरजेंसी कोटा (Emergency Quota) के अलावा, रेलवे ने टिकट बुकिंग से जुड़े कई अन्य नियमों में भी बदलाव किए हैं, जो इस प्रकार हैं:
- चार्ट तैयार करने का समय: अब ट्रेन के रवाना होने से 8 घंटे पहले चार्ट तैयार किया जाएगा। पहले यह समय केवल 4 घंटे था। इससे यात्रियों को टिकट कन्फर्म न होने पर optional ticket booking का मौका मिलेगा।
- तत्काल टिकट के लिए आधार अनिवार्य: अब tatkal ticket बुक करने के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी है। 15 जुलाई 2025 से ऑनलाइन तत्काल बुकिंग के लिए आधार नंबर से जुड़ा OTP भी अनिवार्य कर दिया गया है।
- वेटिंग टिकट पर सख्ती: अगर आपका टिकट वेटिंग लिस्ट में है, तो अब sleeper या AC coach में यात्रा की अनुमति नहीं होगी। इससे कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को ज्यादा सुविधा मिलेगी।
क्यों जरूरी हैं ये बदलाव? (Railway Ticket Booking Rule)
रेलवे के इन नए नियमों का मकसद यात्रियों की सुविधा को बढ़ाना और टिकट बुकिंग प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाना है। इमरजेंसी कोटा (Emergency Quota) के नए नियम से रेलवे को आखिरी समय में होने वाली भीड़ और असुविधा को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। साथ ही, आधार वेरिफिकेशन और चार्ट तैयार करने के समय में बदलाव से टिकट बुकिंग की प्रक्रिया और सुरक्षित हो जाएगी।
भारतीय रेलवे के ये नए नियम यात्रियों के लिए एक बेहतर और सुगम यात्रा अनुभव सुनिश्चित करेंगे। अगर आप इमरजेंसी कोटा (Emergency Quota) के तहत यात्रा करना चाहते हैं, तो अब समय से पहले आवेदन करना न भूलें। साथ ही, तत्काल टिकट बुक करने के लिए अपने आधार नंबर को तैयार रखें। इन बदलावों से रेलवे की सेवाएं और भी बेहतर होंगी, जिससे आपकी यात्रा और सुविधाजनक हो जाएगी।
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