CLOSE AD

Court News युवक की पिटाई के मामले में अदालत ने दोषी को सुनाई तीन साल की सजा

Join whatsapp channel Join Now
Join Telegram Group Join Now

Khabarwala 24 News Hapur: Court News अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट ने युवक की पिटाई करने के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर बीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। वहीं, मामले के अन्य पांच आरोपियों को न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया है।

क्या है पूरा मामला (Court News)

विशेष लोक अभियोजक विनीता त्यागी ने बताया कि गौरव कुमार निवासी गांव देवली थाना सिंभावली जिला हापुड़ ने 11 मार्च 2018 को सिंभावली थाने में तहरीर दी। जिसमें उसने कहा कि उसका भाई अनिल कुमार मार्च 2018 को जूते चप्पल की सिलाई करने के काम पर गया था। तभी उसके पास गांव ढाना निवासी कपिल आया और कार में अपने घर ले गया। घर ले जाकर कपिल कुमार ने अपने अन्य कई साथियों के साथ मिलकर उसेक भाई अनिल कुमार की जमकर पिटाई की। जिससे अनिल कुमार घायल हो गया।

न्यायाधीश ने सुनाई सजा (Court News)

पुलिस ने मामले की जांच कर कपिल कुमार सहित छह लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की और 29 मार्च 2018 को आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट में चल रही थी।ओ जहां पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद शुक्रवार को न्यायाधीश उमाकांत जिंदल ने आरोपी कपिल को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजाई सुनाई। साथ ही दोषी पर बीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड जमा न करने पर दोषी को दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Related Post

Breaking News