Hapur News Khabarwala 24 News Hapur:अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय द्वितीय कोर्ट ने एक नाबालिग की हत्या करने के मामले को बेहद गंभीरता से लिया। जिसके चलते ही न्यायालय ने मात्र दो वर्ष दो माह में सुनवाई पूरी कर मामले में शुक्रवार को निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश ने मामले के दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों पर 35-35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
क्या था मामला
शासकीय अधिवक्ता सौरभ रुहेला व वादी के निजी अधिवक्ता खुर्रम सलीम ने बताया कि गांव अकडौली निवासी मंजू देवी ने 13 मई 2021 को थाना हाफिजपुर में तहरीर दी। जिसमें उसने कहा कि उसका आठ वर्षीय पुत्र रोहित 12 मई 2021 से लापता है। जिसकी काफी तलाश करने पर भी उसका कोई पता नहीं चला है। इसके बाद पीडि़ता मंजू ने दूसरी तहरीर थाने में दी। जिसमें उसने कहा कि 18 मई 2021 को मुझे सूचना मिली कि एक बच्चे का शव गांव के बाहर खेत में पड़ा है। जिस पर वह और उनके परिजन मौके पर पहुंचे। जहां पर उन्होंने शव की शिनाख्त अपने पुत्र रोहित के रुप में की। हालांकि शव काफी क्षतिग्रस्त हो चुका था। कुछ ग्रामीणों ने बताया कि उसके पुत्र रोहित को 12 मई 2021 को गांव के ही चीनू पुत्र विलायती, क्रिशन पुत्र वेदप्रकाश व विपिन पुत्र यशवीर के साथ देखा था। इसलिए उनके पुत्र को इनके द्वारा ही मारा गया है और शव को गड्ढे में छिपा दिया।
न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत किए
पुलिस ने चीनू, क्रिशन व विपिन के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने मामले के आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किए। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय द्वितीय कोर्ट में चल रही थी। उनके द्वारा न्यायालय में मजबूत पैरवी की गई है। जिसके चलते उनके द्वारा अभियोजन पक्ष की तरफ से आठ गवाह न्यायालय में पेश किए गए। साथ ही आरोपियों के खिलाफ कई बड़े साक्ष्य भी न्यायालय में प्रस्तुत किए।
न्यायाधीश ने सुनाया निर्णय
दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश राखी चौहान ने मामले में शुक्रवार को निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश राखी चौहान ने मामले के आरोपी चीनू व विपिन को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों दोषियों पर 35-35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।