Khabarwala24 News Hapur : Hapur News 13 मई को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत अब 21 मई को होगी। इसको लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष /जनपद न्यायाधीश रविंद्र कुमार प्रथम ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार 13 मई को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत उत्तर प्रदेश राज्य में नगरीय निकाय चुनाव होने के कारण उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा स्थगित कर अब 21 मई को आयोजित करने हेतु निर्देश दिए हैं।
21 मई को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष /जनपद न्यायाधीश रविंद्र कुमार प्रथम द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित विभिन्न प्रकृति के मामलों जैसे फौजदारी के शमनीय वाद, धारा 138 एन.आई. एक्ट, धन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम वाद, विद्युत अधिनियम एवं जलकर से संबंधित वाद, पारिवारिक एवं वैवाहिक वाद, भूमि अर्जन अधिनियम एवं बैंकों की रिकवरी से संबंधित मामलों एवं प्रशासनिक स्तर पर लंबित मामलों को अधिक से अधिक संख्या में राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण हेतु नियत करने एवं उनमें प्रोसेस जारी कराने के संबंध सभी न्यायालयों एवं विभागों को दिशा-निर्देश दिए । ।
इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय लोक अदालत की नोडल अधिकारी डा. रीमा बंसल एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की प्रभारी सचिव प्रीति मोगा द्वारा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जनपद न्यायाधीश, के निर्देश पर समस्त जनसाधारण को सूचित करते हुए बताया कि अब राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 मई के स्थान पर 21 मई को किया जाएगा। जिसमें अधिक से अधिक संख्या में सभी लोग पहुंचकर अपने अपने वाद निस्तारित कराए ।