Khabarwala 24 News Hapur: Hapur नगर के हजारों व्यापारियों को राज्यकर (जीएसटी) कार्यालय की ओर से बड़ी राहत दी गई है। अब केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा धारा 73 के तहत व्यापारियों पर तीन साल के बकाया पर ब्याज और पैनल्टी को माफ कर दिया गया है।
क्या है पूरा मामला (Hapur)
मंगलवार को रेवती कुंज स्थित कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन कर जीएसटी के उपायुक्त लालचंद ने बताया कि सरकार की ओर से बकाया वर्ष 2017-18,2018-19, 2019-20 तीन साल के ब्याज एवं उस पर पैनल्टी को माफ करने की घोषणा की है। जिसके तहत व्यापारी को एसपीएलो 2 फॉर्म भरकर जमा करना होगा और 25 मार्च तक बकाया कर जमा करना होगा। जनपद में लगभग 20 करोड़ का टैक्स इन तीन वर्षों का बाकी है। जिस पर लगभग इतना ही ब्याज एवं पेनल्टी लगनी थी।
इन्होंने भी किया संबोधित (Hapur)
सहायक आयुक्त जयप्रकाश, जोहा अब्बास,अवधेश प्रताप सिंह सीटीओ अरविंद शर्मा, योगेंद्र सोलंकी, रविंद्र सिंह आदि ने संबोधित किया गया। बैठक में ललित अग्रवाल (छावनी वाले), अमन गुप्ता, अशोक बबली, संजय अग्रवाल, संजय गुप्ता, गोविंद अग्रवाल, संजय डाबर, सोनू बंसल, दीपक बंसल, पुरुषोत्तम शरण चोबे जी, संजय सोढ़ी, विजेंद्र गर्ग लोहे वाले, हर्ष शर्मा एडवोकेट, सौरभ गोयल, अमित मित्तल मौजूद रहे।

