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AR Rahman Legal Notice मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर एआर रहमान पर गाना चोरी करने का आरोप, दिल्ली हाईकोर्ट ने भेजा करोड़ों का जुर्माना

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Khabarwala 24 News New Delhi : AR Rahman Legal Notice Copyright Allegations मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर एआर रहमान और फिल्म प्रोडक्शन कंपनी मद्रास टॉकीज एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। उनकी फिल्म पोन्नियन सेलवन 2 का गाना ‘वीरा राजा वीरा’ अब कॉपीराइट के आरोपों में घिर गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए एआर रहमान और मद्रास टॉकीज को 2 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया है। फैयाज डागर ने 2023 में कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने कई बार एआर रहमान से संपर्क किया, लेकिन शुरुआत में रहमान ने किसी भी तरह की मान्यता नहीं दी। बाद में कुछ हद तक स्वीकार किया, लेकिन बातचीत के बावजूद कोई ठोस समाधान नहीं निकला।

‘शिव स्तुति’ से धुन चोरी का आरोप (AR Rahman Legal Notice)

यह विवाद क्लासिकल सिंगर फैयाज वसीफुद्दीन डागर की ओर से दायर याचिका के बाद सामने आया है। उन्होंने कोर्ट में दावा किया कि ‘वीरा राजा वीरा’ गाना उनके पिता नासिर फैयाजुद्दीन डागर और चाचा जहीरुद्दीन डागर द्वारा पेश की गई ‘शिव स्तुति’ से काफी हद तक मेल खाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि गाने की धुन और भाव ‘शिव स्तुति’ से कॉपी किए गए हैं, लेकिन डागर परिवार को इसका कोई क्रेडिट नहीं दिया गया।

ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देना होगा क्रेडिट (AR Rahman Legal Notice)

कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि ‘वीरा राजा वीरा’ सिर्फ ‘शिव स्तुति’ से प्रेरित नहीं है, बल्कि उसकी रचना का ही बदला हुआ रूप है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने साफ कहा कि गाने में क्लासिकल रचना का उपयोग किया गया है, लेकिन उसके असली रचयिताओं को न तो श्रेय दिया गया और न ही कोई स्वीकृति ली गई। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि गाने और फिल्म के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर डागर भाइयों को क्रेडिट देना अनिवार्य होगा।

सिंगर एआर रहमान ने रखा अपना पक्ष (AR Rahman Legal Notice)

वहीं एआर रहमान ने अपने बचाव में कहा कि ‘शिव स्तुति’ एक पारंपरिक ध्रुपद शैली की रचना है, जो सार्वजनिक डोमेन का हिस्सा है। उन्होंने यह भी बताया कि ‘वीरा राजा वीरा’ एक मूल रचना है, जिसे आधुनिक संगीत तकनीकों और 227 लेयर के साथ तैयार किया गया है, जो पारंपरिक भारतीय संगीत से अलग है। हालांकि, कोर्ट ने रहमान की दलीलें खारिज करते हुए यह आदेश पारित किया है।

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