जुबीन गर्ग मौत मामले में नवंबर तक चार्जशीट दाखिल करेगी एसआईटी : सीएम हिमंत बिस्वा सरमा

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गुवाहाटी, 16 अक्टूबर (khabarwala24)। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार को कहा कि प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग की मौत की जांच कर रहा विशेष जांच दल (एसआईटी) नवंबर तक अपना आरोपपत्र दाखिल कर सकता है।

मुख्यमंत्री ने गुवाहाटी में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस बहुचर्चित मामले की त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही गुवाहाटी उच्च न्यायालय से एक फास्ट-ट्रैक अदालत स्थापित करने का अनुरोध करेगी।

उन्होंने यह भी पुष्टि की कि राज्य कार्यवाही के लिए एक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करेगा, जिससे प्रशासन की पारदर्शी और त्वरित न्याय के प्रति प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है।

मुख्यमंत्री सरमा ने कहा, “एसआईटी को अपना काम तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया गया है और हमें उम्मीद है कि नवंबर तक आरोप पत्र दाखिल कर दिया जाएगा। सरकार उच्च न्यायालय से एक फास्ट-ट्रैक अदालत गठित करने का भी अनुरोध करेगी ताकि मुकदमा बिना किसी देरी के आगे बढ़ सके।”

मुख्यमंत्री ने इस मामले से जुड़ी बक्सा जिला जेल में हाल ही में हुए उपद्रव पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वीडियो साक्ष्य के माध्यम से पहचान के बाद अब तक नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

हिरासत में लिए गए लोगों में नूरुल अलोम, ऑल बोडोलैंड माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन (एबीएमएसयू) के सदस्य महिदुल इस्लाम, एबीएमएसयू के मुस्तफा अहमद, सिपजोन अली, साहिदुल, अहेला मिया (डी-वोटर के रूप में सूचीबद्ध), रमिज अली, असिक और ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (एएएसयू) के पूर्व सदस्य हरेकृष्ण पाठक शामिल हैं।

मुख्यमंत्री सरमा ने आगे बताया कि घटना में घायल हुए दो युवकों का एम्स में इलाज चल रहा है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

उन्होंने कहा, “मैंने अपने कैबिनेट सहयोगी रंजीत दास से गुरुवार सुबह एम्स जाने को कहा था, क्योंकि कुछ रिपोर्टों में गलत दावा किया गया था कि दोनों घायलों की मौत हो गई है। मंत्री ने पुष्टि की है कि दोनों की हालत स्थिर है और उन्हें उचित चिकित्सा देखभाल मिल रही है।”

मुख्यमंत्री ने बक्सा घटना में किसी भी मौत की अटकलों को खारिज करते हुए दोहराया कि कोई मौत नहीं हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और वीडियो फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर जांच जारी रहने पर और गिरफ्तारियां हो सकती हैं।

Source : IANS

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