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Delhi BMW Accident Case : पुलिस ने सबूतों को नष्ट और छुपाने की धारा एफआईआर में जोड़ी

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नई दिल्ली, 15 सितंबर (khabarwala24)। दिल्ली पुलिस ने कैंट इलाके में हुए बीएमडब्ल्यू एक्सीडेंट केस (BMW Accident Case) में बड़ा एक्शन लिया है। सोमवार को दिल्ली पुलिस ने आरोपी बीएमडब्ल्यू कार चालक के खिलाफ एफआईआर में सबूतों को नष्ट और छुपाने की धारा भी जोड़ी है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने धारा 105, 125बी, 281 और 238 के तहत एफआईआर दर्ज की।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, बीएमडब्ल्यू कार चालक के खिलाफ एफआईआर में बीएनएस 238 धारा को जोड़ा गया है।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि एक्सीडेंट स्पॉट से अस्पताल की दूरी 19 किलोमीटर है। आरोपी पीड़ित को नजदीक के अस्पताल नहीं, बल्कि 19 किलोमीटर दूर अस्पताल में लेकर गया। मुखर्जी नगर इलाके में वह अस्पताल है, जहां पीड़ित को लाया गया। दावा है कि यह अस्पताल आरोपी के किसी जानकार का है।

पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की कि जिस न्यूलाइफ अस्पताल में नवजोत सिंह और उनकी पत्नी भर्ती थे, वह दुर्घटनास्थल से लगभग 17 किलोमीटर दूर है, जबकि कई अस्पताल घटनास्थल के नजदीक थे। दंपति के बेटे ने अपने माता-पिता को इतने दूर स्थित अस्पताल में भर्ती कराने के फैसले पर सवाल उठाए हैं।

बता दें कि दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन के पास एक बीएमडब्ल्यू कार ने एक बाइक को टक्कर मारी थी, जिसमें बाइक सवार नवजोत सिंह की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हैं।

नवजोत सिंह, वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में उप सचिव के पद पर कार्यरत थे। बताया जाता है कि रविवार शाम को वे बंगला साहिब गुरुद्वारा से अपनी बाइक पर घर लौट रहे थे, जब यह दुर्घटना हुई।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, बीएमडब्ल्यू कार को गगनप्रीत नाम की महिला चला रही थी, जबकि उसका पति बगल की सीट पर बैठा था। हादसे की सूचना पर जब पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची, तो बीएमडब्ल्यू कार पलटी हुई थी और बाइक डिवाइडर के पास खड़ी थी। फिलहाल, दिल्ली पुलिस की जांच जारी है।

Source : IANS

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