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courtnews:हत्या के मामले में मां और उसके दो पुत्रों को कठोर आजीवन कारावास की सजा, जुर्माना,अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष एमपी, एमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा

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Khabarwala24News:courtnews अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष एमपी, एमएलए कोर्ट ने बलकटी से काटकर एक व्यक्ति की हत्या करने के मामले में बुधवार को निर्णय सुनाते हुए मां व उसके दो पुत्रों को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने तीनों दोषियों को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों दोषियों पर नौ-नौ हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सौरभ रुहेला ने बताया कि गांव नगला बढ़ निवासी देवीशरण पुत्र सगवा सिंह ने थाना बहादुरगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उसने कहा कि उसके भाई चंद्रभान का दूसरे भाई ओमप्रकाश की पत्नी ममता व उसके पुत्र रविंद्र व दिगेंद्र से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था।

Courtnews:हत्या के मामले में मां और उसके दो पुत्रों को कठोर आजीवन कारावास की सजा, जुर्माना,अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष एमपी, एमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा

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31 अक्तूबर 2018 की रात करीब नौ बजे उसका भाई चंद्रभान अपने घर पर बैठा हुआ था। तभी ममता व उसके पुत्र रविंद्र व दिगेंद्र वहां आए और चंद्रभान को खींचकर अपने घर के आंगन में ले गए। जहां पर उन्होंने चंद्रभान पर बलकटी से कई वार कर उसकी हत्या कर दी। घटना के समय चंद्रभान को बचाने के लिए वह और उनके भाई ओमप्रकाश मौके पर गए। लेकिन आरोपी बलकटी लेकर मौके से फरार हो गए। उनके भाई का शव ममता के घर के आंगन में पड़ा हुआ मिला। पुलिस ने मामले की हत्या सहित विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली और मामले के आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए।

मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र सत्र न्यायाधीश/विशेष एमपी, एमएलए कोर्ट में चल रही थी। मामले में उनके द्वारा कई गवाह व मजबूत साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश किए। मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश कमलेश कुमार ने आरोपी ममता व उसके पुत्र रविंद्र व दिगेंद्र को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

Courtnews:हत्या के मामले में मां और उसके दो पुत्रों को कठोर आजीवन कारावास की सजा, जुर्माना,अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष एमपी, एमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा Courtnews:हत्या के मामले में मां और उसके दो पुत्रों को कठोर आजीवन कारावास की सजा, जुर्माना,अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष एमपी, एमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा

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Sheetal Kumar Nehra
Sheetal Kumar Nehrahttps://www.khabarwala24.com/
मेरा नाम Sheetal Kumar Nehra है। मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर और कंटेंट राइटर हूं , मुझे मीडिया और समाचार सामग्री में 17 वर्षों से अधिक का विभिन्न संस्थानों (अमरउजाला, पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स आदि ) में कंटेंट रइटिंग का अनुभव है । मुझे वेबसाइट डिजाइन करने, वेब एप्लिकेशन विकसित करने और सत्यापित और विश्वसनीय आउटलेट से प्राप्त वर्तमान घटनाओं पर लिखना बेहद पसंद है।

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