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Court News नाबालिग से दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा; अर्थदंड

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Court News Khabarwala 24 News Hapur:अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने दोषी को 20 वर्ष के कारावास और दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।अर्थ दंड जमा न करने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 80 प्रतिशत पीड़िता के पुर्नवास के लिए अर्थदंड की राशि उसके परिजन को देनी होगी।

क्या है पूरा मामला (Court News)

विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि सात दिसंबर 2020 को बहादुरगढ़ क्षेत्र के एक व्यक्ति ने थाने में तहरीर दी। जिसमें पीड़ित ने बताया था कि सात दिसंबर 2020 को सगे भाई दीपक व गौरव उसकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री को अगवा कर ले गए हैं। संभावित स्थानों पर तलाश के बाद पुत्री का पता नहीं चल सका। पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर आरोपियों को दबोच लिया था। जांच के दौरान पता चला था। कि नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया था। मामले में दीपक व गौरव के खिलाफ पाक्सो, दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।

न्यायाधीश ने सुनाई सजा (Court News)

जांच के दौरान पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। गौरव के नाबालिक होने के चलते पांच अक्टूबर 2023 को उसकी पत्रावली अलग कर किशोर न्याय बोर्ड को प्रेषित कर दी गई थी। दीपक के मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट न्यायालय में चल रही थी। सुनवाई निर्णायक मोड़ में पहुंची। न्यायाधीश श्वेता दीक्षित ने दीपक को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा भी पीड़िता को पुनर्वास के लिए एक लाख रुपये की प्रतिकार धनराशि देने के आदेश दिए गए हैं।

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Sheetal Kumar Nehra
Sheetal Kumar Nehrahttps://www.khabarwala24.com/
मेरा नाम Sheetal Kumar Nehra है। मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर और कंटेंट राइटर हूं , मुझे मीडिया और समाचार सामग्री में 17 वर्षों से अधिक का विभिन्न संस्थानों (अमरउजाला, पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स आदि ) में कंटेंट रइटिंग का अनुभव है । मुझे वेबसाइट डिजाइन करने, वेब एप्लिकेशन विकसित करने और सत्यापित और विश्वसनीय आउटलेट से प्राप्त वर्तमान घटनाओं पर लिखना बेहद पसंद है।

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