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Court News पुलिस पर फायरिंग के दोषी को न्यायालय ने सुनाई सजा

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Court News Khabarwala 24 News Hapur: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम कोर्ट ने लूट व पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करने के मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर साढ़े बारह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

क्या है पूरा मामला (Court News)

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मुकेश कुमार त्यागी ने बताया कि स्काई अर्थ कंस्टे्रक्शन कंपनी ने थाना बाबूगढ़ में एक तहरीर दी। जिसमें उसने कहा कि चालक विजय कश्यप डंपर से मिट्टी भराव का काम करता है। छह नवंबर 2019 की रात्रि के समय चालक विजय कश्यप डंपर को लेकर गांव सिखेड़ा के समीप खड़ा था। तभी तीन बदमाश आए और डंपर को लूट कर ले गए।

पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए लूट के आरोपियों को गांव कनिया कल्याणपुर के पास से पकड़ने का प्रयास किया। जिस पर आरोपियों ने पुलिस पर जान से मारने की नियत से कई फायर किए। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आरोपी जगत पुत्र फूल सिंह निवासी गांव बडढ़ा थाना सिंवाली, मोनू, प्रमोद व लुफ्त अली को गिरफ्तार कर लिया। सभी आरोपियों के खिलाफ लूट, हत्या का प्रयास सहित विभिन्न धाराओ में मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश की। कुछ कारण के चलते आरोपी जगत के मामले की पत्रावली अन्य आरोपियों से अलग कर दी गई। जिसके बाद उक्त आरोपी के मामले की सुनवाई ।

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न्यायालय ने सुनाई सजा (Court News)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम कोर्ट में चल रही थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश डा. रीमा बंसल ने मामले में सोमवार को निर्णय सुनाया।

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Sheetal Kumar Nehra
Sheetal Kumar Nehrahttps://www.khabarwala24.com/
मेरा नाम Sheetal Kumar Nehra है। मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर और कंटेंट राइटर हूं , मुझे मीडिया और समाचार सामग्री में 17 वर्षों से अधिक का विभिन्न संस्थानों (अमरउजाला, पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स आदि ) में कंटेंट रइटिंग का अनुभव है । मुझे वेबसाइट डिजाइन करने, वेब एप्लिकेशन विकसित करने और सत्यापित और विश्वसनीय आउटलेट से प्राप्त वर्तमान घटनाओं पर लिखना बेहद पसंद है।

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