court News khabarwala 24 News Hapur: थाना पिलखुवा क्षेत्र के एक गांव में घर में घुसकर तीन वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म के मामले में किशोर न्याय बोर्ड ने 14 वर्षीय बाल उपचार को दोषी करार दिया है। बाल अपचारी को दो वर्ष आठ माह 22 दिन की सुधारात्मक अवधि के लिए जिला बुलंदशहर स्थित राजकीय संप्रेक्षण गृह भेज दिया है।
क्या है पूरा मामला (court News)
किशोर न्याय बोर्ड के पीठासीन अधिकारी विश्वनाथ प्रताप सिंह, सदस्य राजन त्यागी व स्वाति गर्ग ने बताया कि 14 फरवरी 2021 को थाना पिलखुवा क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने थाने में तहरीर दी थी। जिसमें उसने बताया था कि 14 फरवरी 2021 को वह घर से मजदूरी करने गया था। पत्नी गांव में राशन की दुकान पर गई थी। दंपती की गैरमौजूदगी में उसकी तीन वर्षीय बच्ची घर पर अकेली मौजूद थी। इस दौरान पड़ोस में रहने वाला 14 वर्षीय किशोर उसके घर में घुस आया। उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म की जघन्य वारदात को अंजाम दिया।
क्या सुनाई सजा (court News)
इस मामले में पुलिस ने किशोर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। 15 फरवरी को पुलिस ने किशोर को अभिरक्षा में लेकर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया था। पुलिस ने मामले के आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सोमवार को किशोर न्याय बोर्ड ने बाल अपचारी के मामले की सुनवाई करते हुए उसे दोषी करार दिया है। बाल अपचारी को दो वर्ष आठ माह 22 दिन की सुधारात्मक अवधि के लिए जिला बुलंदशहर स्थित राजकीय संप्रेक्षण गृह भेज दिया गया है।