CLOSE AD

Court News:हत्या के मामले में तीन को 10-10 व दो दोषियों को सात-साल वर्ष की सजा, पांच सौ रुपये के लिए की गई थी हत्या

Join whatsapp channel Join Now
Join Telegram Group Join Now

Court News: Khabarwala24News Hapur: जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पांच सौ रुपये के लिए एक व्यक्ति की गई हत्या के मामले में शनिवार को निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश ने पांच आरोपियों को दोषी करार दिया। जिनमें से तीन दोषियों को 10-10 वर्ष तथा दो दोषियों को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

क्या था मामला

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कृष्ण कांत गुप्ता ने बताया कि गांव हबिसपुर बिगास निवासी प्रवीण कुमार पुत्र रुपचंद ने 31 जुलाई 2015 को बाबूगढ़ थाना में एक तहरीर दी। जिसमें उसने कहा कि गांव के ही रहने वाले राजेश उर्फ झबरा ने उसे पांच सौ रुपए उधार मांगे और शाम को लौटाने का वादा किया। जिस पर उसने उसे पांच सौ रुपये दे दिए। जब शाम को उसने अपने उधार दिए हुए रुपए वापस मांगे तो आरोपी राजेश आग बबूला हो गया।

इस बात से क्षुब्ध होकर राजेश अपने सगे भाइयों संजय, अन्नू पुत्रगण रामचंद्र, अपने पिता रामचंद्र व चाचा रामकिशन पुत्रगण खचेडू तथा अपने चचेरे भाई कुलदीप के साथ मेरे घर पर आ गया और लाठी-डंडे व सरिये से पीडि़त के घर में घुसकर मेरे, तथा मेरे परिजन पर हमला कर दिया। जिसमें वह और उसके पिता रुपचंद, चाचा नवीन, भाई जयवीर गंभीर रुप से घायल हो गए। घटना को देख मौके पर पहुचें लोगों ने गंभीर रुप से घायल रुपचंद को अस्पताल में भर्ती कराया। जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट में चल रही थी।

न्यायालय ने सुनाई सजा

दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला जज रविंद्र कुमार प्रथम ने मामले में शनिवार को निर्णय सुनाया। न्यायाधीश रविंद्र कुमार प्रथम ने मामले के आरोपी राजेश, संजय, कुलदीप को हत्या का दोषी करार देते हुए तीनों को दस-दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही तीनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। वहीं हत्या के अन्य दोषी रामचंद्र व रामकिशन की अधिक उम्र को दृष्टिगत रखते हुए दोनों को सात-सात वर्ष के कारावास के साथ ही पांच-पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी अन्नू की मौत हो गई थी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Related News

Breaking News