नई दिल्ली, 28 सितंबर (khabarwala24)। यौन उत्पीड़न के आरोपी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। पुलिस ने कोर्ट में कहा कि चैतन्यानंद ने 16 लड़कियों के साथ यौन शोषण किया है।
दिल्ली पुलिस ने एफआईआर में धारा 351(3) का जिक्र किया है, जो गैर जमानती अपराध है। धारा 351(3) उन लोगों के खिलाफ लगाई जाती है जो किसी को धमकी देते हैं, खासकर हत्या की धमकी के उद्देश्य से। इससे पहले इस मामले में धारा 351(2) लगाई गई थी, जो थोड़ी कम गंभीर मानी जाती है।
पुलिस ने बाबा चैतन्यानंद से पीड़ित लड़कियों का आमना-सामना कराने और उनके द्वारा छिपाए गए डिजिटल सबूतों की जांच के लिए कोर्ट से पांच दिन की पुलिस कस्टडी मांगी थी। पुलिस का कहना है कि बाबा ने लड़कियों के साथ छेड़खानी के सबूतों के अलावा कई डिजिटल साक्ष्य भी छुपाए हैं।
हालांकि, चैत्यानंद के पक्ष के वकील ने पुलिस की मांग का विरोध किया। उन्होंने कोर्ट में कहा कि पुलिस बाबा के साथ ठीक व्यवहार नहीं कर रही है। बाबा एक वरिष्ठ नागरिक और साधु हैं, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। पुलिस ने बाबा के पास से सभी जरूरी सामान जब्त कर लिया है, इसलिए पुलिस को रिमांड क्यों चाहिए?
दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़ित लड़कियों के बयान लेना बेहद जरूरी है। लड़कियों को अल्मोड़ा, गुड़गांव और फरीदाबाद ले जाया जाता था।
पुलिस ने यह भी बताया कि बाथरूम तक में कैमरे लगाए गए थे। कुल 16 लड़कियों ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है, जो इसे एक बड़ा और गंभीर मुद्दा बनाता है।
पुलिस इस मामले में आईपी एड्रेस की भी जांच कर रही है ताकि डिजिटल सबूतों को और मजबूत किया जा सके। जांच अभी भी जारी है और जल्द ही पुलिस और अदालत से इस मामले में और जानकारी सामने आ सकती है। फिलहाल बाबा चैतन्यानंद 5 दिन की पुलिस हिरासत में हैं और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है।
Source : IANS
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