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Court News पशु चोरी के दोषी को तीन वर्ष के कारावास की सजा

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Court News Khabarwala 24 News Hapur:अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम ने पशु चोरी व अवैध हथियार रखने के मामले में एक आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने दोषी को तीन वर्ष के कारावास की सजा के साथ ही पंद्रह सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मुकेश त्यागी ने बताया कि गांव उपैड़ा निवासी विनोद कश्यप ने थाना बाबूगढ़ में तहरीर दी थी। जिसमें उन्होंने कहा कि 21 अगस्त 2019 की रात्रि को उनके घेर से चोर उनकी एक भैंस व एक कटिया चोरी कर ले गए है। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। 23 अगस्त 2019 को चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाबूगढ़ क्षेत्र के बछलौता नहर पुल के पास से चोरी किए पशुओं के साथ गांव असौड़ा निवासी शाहरुख पुत्र सलमान व अन्य चोरों को गिरफ्तार किया। जिनके पास सेे चाकू, तमंचा, कारतूस आदि भी बरामद हुए। पुलिस ने मामले के आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए।

मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम कोर्ट में चल रही थी। कोर्ट के किन्ही कारण के चलते आरोपी शाहरुख की पत्रावली अन्य आरोपियों से अलग कर दी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश डा. रीमा बंसल ने मामले में शनिवार को निर्णय सुनाया। न्यायाधीश ने दोषी शाहरुख को तीन साल की सजा व पंद्रह सौ रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को दस दिन का अथिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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Sheetal Kumar Nehra
Sheetal Kumar Nehrahttps://www.khabarwala24.com/
मेरा नाम Sheetal Kumar Nehra है। मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर और कंटेंट राइटर हूं , मुझे मीडिया और समाचार सामग्री में 17 वर्षों से अधिक का विभिन्न संस्थानों (अमरउजाला, पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स आदि ) में कंटेंट रइटिंग का अनुभव है । मुझे वेबसाइट डिजाइन करने, वेब एप्लिकेशन विकसित करने और सत्यापित और विश्वसनीय आउटलेट से प्राप्त वर्तमान घटनाओं पर लिखना बेहद पसंद है।

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