GOLD HALLMARKING RULES: Gold Jewelery सोना खरीद में अब नहीं हो सकती धोखाधड़ी, GOLD HALLMARKING RULES हुआ लागू, बदले गए यह नियम, जानिए क्या मिलेगा फायदा

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Khabarwala24News: GOLD HALLMARKING RULES अगर आप नये वित्त वर्ष में सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके मतलब की है। आज से सोना खरीदने वालों को नए नियमों का पालन करना (GOLD HALLMARKING RULES Changed From 1 april 2023) होगा। केंद्र सरकार ने सोने के आभूषण की बिक्री के नियम में बदलाव करते हुए आज से सोने की आभूषण में हॉलमार्किंग को अनिवार्य (GOLD HALLMARKING RULES) कर दिया है। 1 अप्रैल, 2023 से किसी भी सोने के आभूषण को बचने के लिए उसके ऊपर 6 नंबर का हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर (HUID) होना आवश्यक है। भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने मार्च में जानकारी देते हुए बताया था कि नए वित्त वर्ष में कोई भी दुकानदार बिना 6 डिजिट हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) के सोने के आभूषण नहीं बेच पाएगा।

आज से लागू हो गया नियम

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय (Consumers AFFairs Ministry) द्वारा 4 मार्च,2023 को जारी किए गए सर्कुलर के मुताबिक अब केवल 6 नंबर वाला हॉलमार्क ही मान्य होगा। पहले 4 डिजिट और 6 डिजिट वाले हॉलमार्क को लेकर बहुत कन्फ्यूजन रहता था। अब इसे दूर करते हुए उपभोक्ता मंत्रालय से यह साफ कर दिया है कि केवल 6 नंबर के अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्किंग ही मान्य होगी। इसके बिना कोई भी दुकानदार ज्वैलरी नहीं बेच पाएगा। ध्यान देने वाली बात ये है कि सरकार पिछले डेढ़ साल से देश में नकली ज्वैलरी की बिक्री पर रोक लगाने के लिए हॉलमार्किंग के नए नियमों को लागू करने की कोशिश कर रही हैं। अब इसे आज से अनिवार्य कर दिया गया है.

जानें क्या है HUID

गौरतलब है कि किसी भी ज्वैलरी की शुद्धता की पहचान के लिए उसे एक 6 डिजिट का अल्फान्यूमेरिक कोड दिया जाता है। इसे हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) नंबर कहते है। इस नंबर के जरिए आपको इस आभूषण की सारी जानकारी मिल जाएगी। इस नंबर को स्कैन करने पर ग्राहकों को नकली सोना या मिलावटी ज्वैलरी से बचाव में मदद मिलती है। यह सोने की शुद्धता सर्टिफिकेट की तरह होता है। गौरतलब है कि 16 जून 2021 तक हॉलमार्क की ज्वैलरी बेचना अनिवार्य नहीं था। मगर 1 जुलाई, 2021 से सरकार ने 6 डिजिट के HUID की शुरुआत की थी। देश में हॉलमार्किंग को आसान बनाने के लिए सरकार मे 85 प्रतिशत हिस्से में हॉलमार्किंग सेंटर खोल दिए हैं और बाकी जगहों के लिए लगातार काम चल रहा है।

पुरानी ज्वैलरी बेचने का क्या है नियम

1 अप्रैल, 2023 से सोने की ज्लैवरी के लिए भले ही हॉलमार्किंग अनिवार्य हो गई हो लेकिन अगर कोई ग्राहक पुरानी ज्वैलरी बेचने जाता है तो उसे इसके लिए हॉलमार्किंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोगों द्वारा बेची जाने वाली पुराने आभूषणों की बिक्री के नियम में सरकार ने किसी तरह का बदलाव नहीं किया है। पुरानी ज्वैलरी बिना 6 डिजिट के हॉलमार्क के भी बेची जा सकती है।

Ravi
Ravi

ग्राहकों ने सरकार की इस पहल को लेकर क्या कहा

सरकार के इस निर्णय को लेकर सोना खरीदने वाले ग्राहक बेहद खुश नजर आ रहे हैं। ग्राहकों के कहना है कि सोना खरीदने पर ग्राहकों का विश्वास ओर अधिक मजबूत होगा । वही एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर सभी नियमों का पालन भी करेंगे। सोने के गहनों पर हॉलमार्क की मुहर लगाने वाले सर्राफा व्यापारी के मुताबिक शुरुआती दिनों में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं । क्योंकि जो पुराने स्टॉक दुकानों पर हैं ।उनको बदलकर सभी को 6 डिजिट के हॉल मार्क करना होगा। जिससे ग्राहकों को हर दुकान से शुद्ध सोना मिल सकेगा। रवि मोहन गर्ग

Ayush
Ayush

क्या कहते हैं सर्राफा एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष

सर्राफ को किसी तरह की परेशान न हो और जटिलता का सामना न करना पड़े। इसके लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। नए नियम का पालन कराया जाएगा।आयुष अरविंद शर्मा, कोषाध्यक्ष हापुड़ सर्राफा एसोसिएशन

 

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