Hapur: ग्राम पंचायत निर्वाचक नामावली के विस्तृत पुनरीक्षण की शुरूआत 19 अगस्त से, नागरिकों से सहयोग की अपील

Khabarwala 24 News Hapur: Hapur यूपी के जनपद हापुड़ में ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावली के विस्तृत पुनरीक्षण का कार्य 19 अगस्त 2025 से शुरू होने जा रहा है। इस प्रक्रिया के तहत घर-घर जाकर मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन करने, और हटाने का कार्य किया जाएगा। साथ ही, नए मकानों और मौजूदा मतदाता […]

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Khabarwala 24 News Hapur: Hapur यूपी के जनपद हापुड़ में ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावली के विस्तृत पुनरीक्षण का कार्य 19 अगस्त 2025 से शुरू होने जा रहा है। इस प्रक्रिया के तहत घर-घर जाकर मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन करने, और हटाने का कार्य किया जाएगा। साथ ही, नए मकानों और मौजूदा मतदाता सूची में छूटे हुए मकानों के पात्र मतदाताओं के नाम दर्ज किए जाएंगे। जिला प्रशासन ने सभी पात्र भारतीय नागरिकों से इस अवधि में अपनी मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की अपील की है।

कौन है पात्र? (Hapur)

1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु पूरी करने वाले भारतीय नागरिक, जो किसी ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य रूप से निवास करते हैं, मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए पात्र होंगे। हालांकि, निम्नलिखित मामलों में व्यक्ति पात्र नहीं होगा:

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  • वह भारत का नागरिक न हो।
  • किसी सक्षम न्यायालय द्वारा उसे विकृत चित्त घोषित किया गया हो।
  • निर्वाचन से संबंधित भ्रष्ट आचरण या अन्य अपराधों के कारण मतदान के लिए अयोग्य हो।

पुनरीक्षण प्रक्रिया (Hapur)

  • घर-घर सर्वे: बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) 19 अगस्त 2025 से घर-घर जाकर मतदाता सूची की जांच करेंगे।
  • नाम जोड़ना: पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे।
  • संशोधन और विलोपन: गलत प्रविष्टियों में सुधार और अनावश्यक नाम हटाए जाएंगे।
  • नए मकानों का सर्वे: नए मकानों और छूटे हुए मकानों के मतदाताओं के नाम दर्ज होंगे।

नागरिकों से अपील (Hapur)

जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे अपने और अपने परिवार के पात्र सदस्यों के नाम मतदाता सूची में दर्ज होने की जांच करें। यदि नाम दर्ज नहीं है, तो बीएलओ को आवश्यक जानकारी प्रदान कर नाम दर्ज कराएं। साथ ही, यदि किसी प्रविष्टि में संशोधन या नाम हटाने की जरूरत है, तो बीएलओ को सूचित करें। अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) संदीप कुमार ने कहा, “त्रुटि रहित मतदाता सूची लोकतंत्र की नींव है। प्रत्येक नागरिक का सहयोग इस प्रक्रिया को सफल बनाएगा।”

शिकायत निवारण (Hapur)

यदि बीएलओ 19 अगस्त 2025 से 7 दिनों तक आपके घर नहीं पहुंचता या कोई अन्य शिकायत है, तो निम्नलिखित अधिकारियों से संपर्क करें:

  • जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)
  • प्रभारी अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय)
  • निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
  • सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
  • खंड विकास अधिकारी

सोशल मीडिया पर जागरूकता (Hapur)

हापुड़ जिला प्रशासन ने सोशल मीडिया पर इस पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी साझा की है। कई यूजर्स ने इस पहल की सराहना की और नागरिकों से सक्रिय भागीदारी की अपील की। एक यूजर ने लिखा, “मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना हर नागरिक का अधिकार और कर्तव्य है।”

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Sheetal Kumar Nehra
Sheetal Kumar Nehrahttps://www.khabarwala24.com/
मेरा नाम Sheetal Kumar Nehra है। मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर और कंटेंट राइटर हूं , मुझे मीडिया और समाचार सामग्री में 17 वर्षों से अधिक का विभिन्न संस्थानों (अमरउजाला, पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स आदि ) में कंटेंट रइटिंग का अनुभव है । मुझे वेबसाइट डिजाइन करने, वेब एप्लिकेशन विकसित करने और सत्यापित और विश्वसनीय आउटलेट से प्राप्त वर्तमान घटनाओं पर लिखना बेहद पसंद है।

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