Unified Pension Scheme UPS के बारे में पढ़ें पूरी जानकारी, NPS-OPS से कितनी अलग है ये स्कीम?

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Khabarwala 24 News New Delhi: Unified Pension Scheme केंद्र सरकार ने अपने 23 लाख कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम ( UPS) लागू करने का फैसला लिया है। UPS के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर फिक्स पेंशन मिलेगी। वहीं जो केंद्रीय कर्मचारी सेवानिवृत हो चुके हैं वे भी खुद को इस योजना में शिफ्ट कर सकते हैं। उन्हें इंटरेस्ट के साथ एरियर का भुगतान किया जाएगा। आपको बता दें कि यह योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभाव में आएगी।

Unified pension scheme ups के बारे में पढ़ें पूरी जानकारी, nps-ops से कितनी अलग है ये स्कीम?

यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है (UPS)? (Unified Pension Scheme)

केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम ( UPS) के तहत फिक्स पेंशन का प्रावधान किया है। UPS के तहत सरकारी कर्मचारी अब अपने रिटायरमेंट से पहले आखिरी 12 महीनों में मिले औसत बेसिक सैलरी का 50 फीसदी पेंशन के तौर पर पाने के हकदार होंगे। वहीं पेशन पाने के लिए न्यूनतम सेवा का समय 25 साल होना चाहिए। वहीं 10 साल तक की सेवा के लिए आनुपातिक रूप से पेंशन दी जाएगी। आपको बता दें कि नई पेंशन स्कीम न्यूनतम 10 साल की सेवा के रिटायरमेंट पर हर महीने 10 हजार रुपये की न्यूनतम पेंशन की गारंटी भी देती है। यानी, केंद्रीय कर्मचारियों से कम से कम 10000 रुपये का फिक्स पेंशन मिलेगा।

Ups announced by centre govt, know what is the difference between old and new pension scheme?

फायदा कौन ले सकते हैं ? (Unified Pension Scheme)

केंद्र सरकार के मुताबिक साल 2004 के बाद से NPS के तहत पहले ही सेवानिवृत हो चुके या फिलहाल काम कर रहे कर्मचारी इस योजना को चुन सकते हैं। कर्मचारियों के पास NPS और UPS में से किसी एक को चुनने का ऑप्शन होगा।

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NPS से UPS कितना अलग है ? (Unified Pension Scheme)

न्यू पेंशन स्कीम ( NPS) में कर्मचारियों के पास फिक्स पेंशन का कोई प्रावधान नहीं था। यह पूरी तरह से शेयर मार्केट के रिटर्न पर ही आधारित था। इसी के चलते कर्मचारियों में इसको लेकर असंतोष था। वहीं UPS में ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) के जैसे ही कर्मचारियों को फिक्स पेंशन देने का प्रावधान है। में एक सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत होने से पहले के 12 महीने के मूल वेतन के औसत का 50 प्रतिशत निश्चित पेंशन के रूप में मिलेगा।

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UPS केंद्रीय कर्मचारी को कितना पहुंचाएगा फायदा ? (Unified Pension Scheme)

UPS में कर्मचारियों को फिक्स पेंशन मिलेगी। वहीं कसी भी कर्मचारी की अचानक मौत होने पर उसके परिवार को उसके मृत्यु के समय की जो पेंशन बनेगी उसका 60 प्रतिशत मिलेगा। इतना ही नहीं अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल से कम की सर्विस दी है तो उसे 10000 रुपये का पेंशन मिलेगा। इसके साथ ही महंगाई बढ़ने पर इसका लाभ भी समय-समय पर दिया जाएगा। इससे समय के साथ कर्मचारियों की पेंशन बढ़ती रहेगी। DA ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स पर तय होगा।

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NPS से UPS में आने पर ब्याज कितना मिलेगा? (Unified Pension Scheme)

अगर कोई कर्मचारी NPS के तहत रिटायर हुआ है और वह UPS में शिफ्ट होता है तो सरकार की ओर से बाकी रकम एरियर के तौर पर दी जाएगी। बकाया रकम पर सरकार इंटरेस्ट भी देगी। वहीं कर्मचारी के बने एरियर्स पर PPF रेट से इंटरेस्ट मिलेगा।

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कितना पड़ेगा सरकार पर बोझ ? (Unified Pension Scheme)

NPS में कर्मचारियों को पेंशन के लिए वेतन का 10 प्रतिशत हिस्सा योगदान करना होता है। वहीं सरकार 14 प्रतिशत करती है। UPS में सरकार 18.5 प्रतिशत करेगी। इससे कर्मचारियों पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा, हालांकि सरकार पर ऐसा करने से पहले साल 6250 करोड़ का अतिरिक्त बोझ जरूर पड़ेगा।

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