Court News Khabarwala 24 News Hapur:जनपद न्यायाधीश कोर्ट ने थ्रीव्हीलर चालक की हत्या के प्रयास के मामले में फुफेरे भाई को को दोषी करार दिया है। जनपद न्यायाधीश ने दोषी को पांच वर्ष के कारावास के साथ ही दोषी पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
क्या था पूरा मामला
जिला शासकीय अधिवक्ता कृष्णकांत गुप्ता ने बताया कि जिला मयूर विहार थाना डासना जनपद गाजियाबाद निवासी मोहम्मद यामीन ने 30 अप्रैल 2017 को थाना धौलाना में तहरीर दी थी। जिसमें उसने कहा कि उसका पुत्र आसिफ डासना से लालकुआं रूट पर थ्रीव्हीलर चलाता है। तीस अप्रैल 2017 को उसकी खडड कालोनी जैतपुर निवासी उसकी बहन का पुत्र वकील अपने साथी के साथ आसिफ के थ्रीव्हीलर में सवार होकर गांव शेखपुर खिचरा के लिए लिए ले गया। रात के करीब दस बजे शेखपुर खिचरा स्थित धर्म कांटे के सामने दोनों ने लघुशंका करने की बात कहते हुए थ्रीव्हीलर रूकवा। इसी बीच मौका पाकर वकील ने धारदार हथियार से आसिफ गले पर वार कर हत्या का प्रयास किया था। आरोपी आसिफ को अधमरी हालत में मौके पर छोडक़र फरार हो गए।
न्यायाधीश ने सुनाई सजा
पुलिस ने आरोपी वकील के खिलाफ हत्या का प्रयास की रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। मामले की सुनवाई जिला न्यायाधीश कोर्ट में चल रही थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जनपद न्यायाधीश रविंद्र कुमार प्रथम ने मामले में निर्णय सुनाया।
