Hapur News गांजा रखने के आरोप में अदालत ने सुनाई सजा

Hapur News Khabarwala24 News Hapur: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय ने अवैध मादक पदार्थ(गांजा) रखने के दोषी को ग्यारह माह के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। क्या है पूरा मामला विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस आशीष कुमार ने बताया कि पुलिस […]

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Hapur News Khabarwala24 News Hapur: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय ने अवैध मादक पदार्थ(गांजा) रखने के दोषी को ग्यारह माह के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

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क्या है पूरा मामला

विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस आशीष कुमार ने बताया कि पुलिस ने धौलाना पुलिस ने कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज किया। जिसमें उसने कहा कि पुलिस 28 अगस्त 2022 को संदिग्ध लोग व वाहनों की चैकिंग कर रही थी। तभी पुलिस को बसरा कालोनी के समीप एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। जो पुलिस को देखकर भागने लगा। जिसको कुछ दूर दौड़ा कर पुलिस ने पकड़ लिया। जिसकी तलाशी लेने पर उसके पास से एक किलो दो सौ ग्राम अवैध मादक पदार्थ(गांजा) मिला। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम शौकीन उर्फ बंजारा निवासी गांव पिपलैड़ा थाना धौलाना बताया पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए।

न्यायाधीश ने सुनाई सजा

इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय में चल रही थी। न्यायाधीश राखी चौहान ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले में बुधवार को निर्णय सुनाया। जिसमें आरोपी शौकीन को अवैध मादक पदार्थ रखने का दोषी करार देते हुए 11 माह के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर दोषी को सात दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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Sheetal Kumar Nehra
Sheetal Kumar Nehrahttps://www.khabarwala24.com/
मेरा नाम Sheetal Kumar Nehra है। मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर और कंटेंट राइटर हूं , मुझे मीडिया और समाचार सामग्री में 17 वर्षों से अधिक का विभिन्न संस्थानों (अमरउजाला, पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स आदि ) में कंटेंट रइटिंग का अनुभव है । मुझे वेबसाइट डिजाइन करने, वेब एप्लिकेशन विकसित करने और सत्यापित और विश्वसनीय आउटलेट से प्राप्त वर्तमान घटनाओं पर लिखना बेहद पसंद है।

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