झारखंड: कोडरमा में कफ सिरप पीने के बाद बच्ची की मौत, स्वास्थ्य विभाग ने दिए जांच के आदेश

रांची, 21 दिसंबर (khabarwala24)। झारखंड के कोडरमा जिले में कफ सिरप के सेवन के बाद डेढ़ वर्षीय बच्ची की मौत का मामला सामने आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। मृत बच्ची की पहचान कोडरमा निवासी रवि भुइयां की पुत्री रागिनी कुमारी के रूप में हुई है।घटना ने राज्य में कफ सिरप की […]

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रांची, 21 दिसंबर (khabarwala24)। झारखंड के कोडरमा जिले में कफ सिरप के सेवन के बाद डेढ़ वर्षीय बच्ची की मौत का मामला सामने आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। मृत बच्ची की पहचान कोडरमा निवासी रवि भुइयां की पुत्री रागिनी कुमारी के रूप में हुई है।

घटना ने राज्य में कफ सिरप की गुणवत्ता और बच्चों में इसके सुरक्षित उपयोग को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। परिजनों के अनुसार, रागिनी पिछले दो दिनों से खांसी से पीड़ित थी। घरेलू स्तर पर इलाज के दौरान पास की एक मेडिकल दुकान से कफ सिरप लाकर उसे पिलाया गया। सिरप के सेवन के कुछ ही समय बाद बच्ची की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। वह बेचैन हो गई और उसे सांस लेने में परेशानी होने लगी।

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घबराए परिजन बच्ची को रविवार को तत्काल कोडरमा सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। बच्ची की मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और अस्पताल परिसर में शोक का माहौल बन गया। मृत बच्ची की मां का कहना है कि कफ सिरप पिलाने के बाद ही रागिनी की हालत बिगड़ी और उसकी जान चली गई।

कोडरमा के सिविल सर्जन डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए ड्रग इंस्पेक्टर को जांच के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित कफ सिरप की कंपनी, उसकी एक्सपायरी डेट और मेडिकल दुकान की भूमिका की भी जांच की जाएगी। बच्ची की मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा।

बता दें कि अक्टूबर में राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीने के बाद कई बच्चों की मौत की घटनाओं के बाद झारखंड सरकार ने तीन कफ सिरप की बिक्री और उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया था। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय, नामकुम (रांची) की ओर से जारी आदेश में कहा गया था कि कोल्ड्रेफ, रेपीफ्रेश टीआर, और रिलाइफ सिरप को ‘मानक के विपरीत’ पाया गया है।

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जांच रिपोर्ट में इन सिरप में डायइथाइलीन ग्लाइकॉल की मात्रा निर्धारित मानकों से अधिक पाई गई है। निदेशालय ने मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में निरीक्षण, सैंपलिंग और नियमों के तहत कानूनी कार्रवाई के आदेश भी जारी किए थे।

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