नई दिल्ली, 15 अक्टूबर (khabarwala24)। सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे. अंगमो की याचिका पर फिर से सुनवाई शुरू करेगा। इस याचिका में जलवायु कार्यकर्ता की हिरासत को चुनौती दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित वाद-सूची के अनुसार, न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। मंगलवार को, न्यायमूर्ति कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने अंग्मो की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल द्वारा स्थगन की मांग के बाद सुनवाई 15 अक्टूबर के लिए स्थगित कर दी।
इससे पहले, सर्वोच्च न्यायालय ने नोटिस जारी कर केंद्र सरकार और अन्य प्राधिकारियों से इस मामले में जवाब मांगा था। सर्वोच्च न्यायालय में दायर अपने हलफनामे में, लेह प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत वांगचुक की हिरासत का बचाव करते हुए कहा कि सभी प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करने के बाद यह कार्रवाई ‘कानूनी रूप से’ की गई थी।
लेह के जिलाधिकारी रोमिल सिंह डोंक ने कहा कि 26 सितंबर को हिरासत आदेश पारित किया गया था। उन्होंने कहा कि वह इस बात से “संतुष्ट थे और अभी भी संतुष्ट हैं” कि व्यक्ति को हिरासत में रखा जाए। यह आदेश राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और समुदाय के लिए आवश्यक सेवाओं के लिए हानिकारक गतिविधियों पर आधारित था।
शीर्ष अदालत में दायर हलफनामे में कहा गया है, “कानून के अनुसार, मेरे समक्ष प्रस्तुत सामग्री पर विधिवत विचार करने और स्थानीय अधिकार क्षेत्र की उन परिस्थितियों पर व्यक्तिपरक संतुष्टि प्राप्त करने के बाद, जहां सोनम वांगचुक राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने और समुदाय के लिए आवश्यक सेवाओं के लिए हानिकारक गतिविधियों में लिप्त रहे थे, जैसा कि हिरासत के आधारों में उल्लेख किया गया है, मैंने हिरासत का आदेश पारित किया है।”
वांगचुक को अवैध रूप से हिरासत में लिए जाने और हिरासत के दौरान उनके साथ अनुचित व्यवहार किए जाने के आरोपों का खंडन करते हुए, लेह प्रशासन ने याचिकाकर्ता के दावों को ‘निराधार’ करार दिया और कहा कि हिरासत ‘संविधान के अनुच्छेद 22 और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन करते हुए’ की गई थी।
हलफनामे में बताया गया है कि वांगचुक और उनके परिवार को उसी दिन हिरासत और जोधपुर सेंट्रल जेल में उनके स्थानांतरण की सूचना तुरंत दे दी गई थी।
हलफनामे में कहा गया है, “अधिकारियों ने बंदी की पत्नी को हिरासत और हिरासत के स्थान के बारे में विधिवत सूचित कर दिया था।” साथ ही, अधिकारियों ने 26 सितंबर को हिरासत के संबंध में एक प्रेस बयान भी जारी किया।
इसमें आगे कहा गया है कि हिरासत के कारणों के बारे में वांगचुक को 29 सितंबर को, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 8 के तहत निर्धारित अनिवार्य पांच दिनों की अवधि के भीतर सूचित कर दिया गया था और उन्होंने अपने हस्ताक्षर के साथ इसकी प्राप्ति की पुष्टि भी की थी।
हलफनामे में कहा गया है, “इसलिए, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के तहत हिरासत के आदेश के बारे में बंदी या याचिकाकर्ता को सूचित न किए जाने से संबंधित सभी दलीलें पूरी तरह से झूठी और भ्रामक हैं।”
हलफनामे में यह भी उल्लेख किया गया है कि वांगचुक की कई बार चिकित्सकीय जांच की गई और उन्हें ‘चिकित्सकीय और शारीरिक रूप से स्वस्थ’ पाया गया।
इसमें आगे कहा गया है कि उन्होंने चिकित्सा अधिकारी को सूचित किया था कि वह ‘कोई दवा नहीं ले रहे हैं।’
हलफनामे में कहा गया है कि ‘हिरासत को लगभग एक पखवाड़ा बीत चुका है, फिर भी सोनम वांगचुक ने अपनी हिरासत के खिलाफ हिरासत प्राधिकारी के समक्ष कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया है,’ हालांकि उनकी पत्नी ने राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र भेजा था, न तो सलाहकार बोर्ड को और न ही किसी वैधानिक प्राधिकारी को।
हलफनामे में निष्कर्ष निकाला गया कि एनएसए के तहत सभी प्रक्रियाओं का समय पर पालन किया गया था और सलाहकार बोर्ड का विधिवत गठन किया गया था।
Source : IANS
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