Khabarwala 24 News Lucknow: UP News समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के रामपुर से पूर्व सांसद आजम खान की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। 23 महीने बाद वे जल्द ही सीतापुर जेल से बाहर आ सकते हैं। उनके खिलाफ दर्ज कुल 72 मुकदमों में रिहाई के आदेश सीतापुर जेल प्रशासन को प्राप्त हो चुके हैं। हालांकि, रिहाई बॉन्ड में गलत पता दर्ज होने के कारण प्रक्रिया में कुछ देरी हुई है, जिसे ठीक करने के बाद उनकी रिहाई संभव होगी।
इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली जमानत (UP News)
आजम खान को डूंगरपुर प्रकरण में 10 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें इस मामले में जमानत दे दी। इसके अलावा, एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने उनके 19 मुकदमों में रिहाई परवाने जारी किए, जिसमें लूट, डकैती और धोखाधड़ी जैसे मामले शामिल हैं। इससे पहले, क्वालिटी बार प्रकरण सहित 53 अन्य मामलों में भी रिहाई परवाने जारी हो चुके थे। सोमवार को पुलिस और राजस्व प्रशासन ने जमानतियों के सत्यापन की रिपोर्ट कोर्ट में जमा की, जिसके बाद सभी 72 मामलों में उनकी रिहाई का रास्ता खुल गया।
क्वालिटी बार प्रकरण और विवाद (UP News)
रामपुर से जुड़ा क्वालिटी बार प्रकरण आजम खान के लिए लंबे समय से विवाद का केंद्र रहा है। आरोप है कि 2013 में मंत्री रहते हुए उन्होंने सिविल लाइंस क्षेत्र की क्वालिटी बार की जमीन को अवैध रूप से अपनी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम के नाम करा लिया। 2019 में मालिक गगन अरोड़ा की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई और परिवार को आरोपी बनाया गया। 2024 में आजम खान को मुख्य आरोपी घोषित किया गया। मई 2025 में एमपी-एमएलए कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, लेकिन सितंबर 2025 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें राहत दी।
समर्थकों में उत्साह (UP News)
आजम खान की रिहाई की खबर से समाजवादी पार्टी के समर्थकों में उत्साह है। बड़ी संख्या में समर्थक सीतापुर जेल के बाहर उनके स्वागत के लिए जमा हो चुके हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनकी रिहाई का काउंटडाउन शुरू कर दिया है।
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