Khabarwala 24 News Hapur: Hapurअपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने नाबालिग किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी राजकुमार उर्फ राजू त्यागी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड जमा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट ने पीड़िता को पुनर्वास के लिए 1 लाख रुपये की प्रतिकर राशि भी मंजूर की है, जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी जाएगी।
क्या है पूरा मामला (Hapur)
विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है। 2 अगस्त 2020 की रात करीब 1 बजे पीड़िता की मां-बाप सो रहे थे। जब पिता की आंख खुली तो उनकी 16 वर्षीय बेटी चारपाई पर नहीं थी। तलाश करने पर वह गांव की रश्मि त्यागी और उसकी मां आशा के साथ धुनों की बस्ती में मिली। पूछताछ में पीड़िता ने खुलासा किया कि बाथरूम जाने के बहाने राजकुमार उर्फ राजू त्यागी अपने दोस्त विकास उर्फ डब्बू के साथ आया और उसे बहला-फुसलाकर ले गया। वह कहीं ले जा रहा था कि तभी रश्मि और आशा आ गईं।
पुलिस ने अदालत में दाखिल की चार्जशीट (Hapur)
पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज किया। जांच में विकास का नाम गलत पाया गया, लेकिन राजकुमार त्यागी के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में चार्जशीट दाखिल हुई। मंगलवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया।
न्यायाधीश ने सुनाई सजा (Hapur)
न्यायाधीश ने अभियुक्त राजकुमार त्यागी को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत 3 साल कैद और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा हुई। पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत 10 साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान है।
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