Monday, December 9, 2024

RBI आरबीआई के कटे-फटे नोटों को बदलवाने के लिए क्या है नियम, जानिए एक बार में कितनेे नोट बदलवा सकते हैं आप ?

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Khabarwala 24 News New Delhi: RBI आमतौर पर बाजार में खरीददारी करते समय हमारे पास आमतौर पर कटे-फटे नोट आ जाते हैं। कई बार हमसे ही गलती से नोट कट या फट जाता है। कई बार गलती है नोट जल भी जाता है। ऐसे में वो नोट बाजार में नहीं चलाया जा सकता। ऐसी स्थिति में आप उस नोट को आरबीआई में बदलवा सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार कोई भी बैंक आपको नोट बदलने से इंकार नहीं कर सकता है। आइए जानते हैं क्या हैं इसके नियम।

कटा-फटा नोट कैसे बदलवा सकते हैं ? (RBI)

यदि आपके पास जले या कटे नोट हैं तो आप उन्हें अपने पास की बैंक में नहीं बदलवा सकते। इसके लिए आपको आरबीआई जाना होगा। आरबीआई आपके नोटों की जांच करने के बाद खुद इस बात का फैसला करता है कि नोट खुद जलेे या फटे हुए हैं या गलती से आपके पास आए हैं। जिसके बाद आपके नोट बदल दिए जाएंगे।

कितने नोट एकसाथ बदलवा सकते हैं आप? (RBI)

यदि आप ये सोच रहे हैं कि एक बार में कितने नोट बदल सकते हैं तो आपको बता दें कि एक समय में आप 20 नोट बदलवा सकते हैं। जिनकी कीमत 5 हजार रुपए तक हो सकती है। यदि आपको इससे ज्यादा नोट बदलवाना है तो उसका प्रोसेस अलग है और उसके लिए आपको कुछ समय तक इंतजार भी करना पड़ सकता है।

नकली नोट के लिए क्या हैं नियम (RBI )

यदि आपके पास गलती से कोई नकली नोट आ गया है और आप उसे आरबीआई से बदलवाना चाहते हैं तो बता दें कि इस स्थिति में आरबीआई से आप नोट नहीं बदलवा सकते। नगली नोट बदलनेे का आरबीआई में कोई प्रावधान नहीं है। इस तरह आप कटे-फटे या जले नोटों को तो आरबीआई में जाकर बदलवा सकते हैं लेकिन नकली नोटों को नहीं।

 

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