खबरवाला 24 न्यूज हापुड़: कुख्यात अपराधी आशु जाट को पुलिस हिरासत से भागने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने तीन वर्ष के कारावास की सजा व 12 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। करीब ढाई साल पहले मुंबई से हापुड़ लाते समय उसने पुलिस अभिरक्षा से भागने का प्रयास किया था।
संयुक्त निदेशक अभियोजन अधिकारी मुकेश गोयल व अभियोजन अधिकारी चंद्र प्रकाश गौतम ने बताया कि पुलिस ने नगर कोतवाली में कुख्यात अपराधी आशु जाट के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें उसने कहा गया था कि पुलिस अपने उच्च अधिकारी के आदेश पर आशु जाट को गिरफ्तार करने के लिए मुंबई गई थी। जहां पुलिस ने महाराष्ट्र राज्य पुलिस के सहयोग से ढाई लाख रुपये के ईनामी अपराधी आशु जाट को पांच सिंतबर 2020 को मुंबई से गिरफ्तार किया। जिसके बाद पुलिस ने आशु जाट को मुंबई में एक न्यायालय में पेश किया। जहां से पुलिस ने उसका ट्रांजिट रिमांड लेकर प्राईवेट कार से जनपद हापुड़ के लिए रवाना हुई। जब पुलिस उसको लेकर आ रही थी तो निजामपुर कट के पास आशु जाट ने लघुशंका करने के लिए कहा गया।
पिस्टल छीन कर भाग निकला था
पुलिस ने बताया था कि अंधेरे का फायदा उठाते हुए वह एक सिपाही की पिस्टल छीनकर भाग निकला। उसने हथकड़ी से पुलिस कर्मियों पर वार भी किए। लेकिन पुलिस ने उसे दोबारा दबोच लिया। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही थी। जहां पर सरकारी पक्ष की तरफ से उनके द्वारा पैरवी की गई।
यह सुनाई सजा
दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इंद्रजीत सिंह ने मामले में शनिवार को निर्णय सुनाया। न्यायाधीश ने अपने आदेश में
आरोपी को तीन वर्ष के कारावास की सजा व 12 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। यदि दोषी अर्थदंड का भुगतान नहीं करता है तो उसे नौ माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।