Khabarwala24 newsHapur: आपका बच्चा 18 वर्ष का नहीं है तो उसे वाहन (vahan) न चलाने दें। अगर वह वाहन चलाते हुए पकड़ा गया तो वाहन का रजिस्ट्रेशन निरस्त होने के साथ-साथ अभिभावकों पर भी कार्रवाई होगी। एेसी परेशानी से बचने के लिए पुलिस लाइन में आयोजित यातायात कार्यशाला में लोगों को जागरूक किया गया। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने अभिभावकों से नाबालिग बच्चों को वाहन न चलाने की हिदायत देते हुए यातायात नियमों का पालन करने का आग्रह किया गया।
पुलिस लाइन में आयोजित कार्यशाला में एसपी अभिषेक वर्मा ने कहा कि प्रति वर्ष देश में बड़ी संख्या में लोगों की स़डक हादसों में मौत होती है । इसलिए यातायात नियमों का वाहन चालक जरूर पालन करें। यातायात नियमों के प्रति खुद भी जागरूक रहें और दूसरों को भी करें। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष तक के बच्चों को किसी भी हाल में वाहन न दें।
पुलिस क्षेत्राधिकारी यातायात आशुतोष शिवम ने अभिभवकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। यातायात प्रभारी छवि राम ने नाबालिगों के वाहन चलाने पर किस तरह हादसे हो सकते हैं और इससे क्या नुकसान हो सकता है, इसको लेकर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि खुद भी यातायात नियमों का पालन करें और दूसरे से भी कराएं।
नाबालिग के वाहन चलाने पर अभिभावकों पर होगी कार्रवाई
यातायात प्रभारी छवि राम ने बताया कि अगर नाबालिग वाहन चलाते हुए मिले तो उनके अभिभावकों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वाहन का रजिस्ट्रेशन निरस्त कराया जाएगा। 25 हजार रुपये का जुर्माना और तीन माह की सजा का भी प्रावधान है। इसके साथ साथ अभिभावक का ड्राइविंग लाइसेंस भी निरस्त कराया जाएगा ।
70 नाबालिगों के हुए हैं चालान
जनपद के विभिन्न थानों में करीब 400 नाबालिगों के वाहन चलाने पर चालान और 70 वाहन सीज किए गए थे। इन वाहन चालकों को उनके अभिभावकों के साथ पुलिस लाइन में आयोजित कार्यशाला में बुलवाया गया। जिसमें अभिभवकों को हिदायत दी गई कि उन्हें वाहन न चलाने दें। इसके लिए शपथ पत्र भी भरवाए गए। यह भी चेतावनी दी कि अगर दोबारा वाहन चलाते हुए नाबालिग पकड़े गए तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
यह रहे मौजूद
यातायात उपनिरीक्षक राकेश शर्मा, मुख्य आरक्षी निर्दोष कुमार ,मुख्य आरक्षी संजीव पवार आदि पुलिस कर्मी व बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।