Khabarwala24 News Hapur: HPDA हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा अवैध निर्माणों/अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देशों के अनुपालन में आज शुक्रवार को गढ़मुक्तेश्वर विकास क्षेत्र में हापुड़ एवं पिलखुवा विकास क्षेत्र में एचपीडीए के सचिव / सक्षम अधिकारी प्रदीप कुमार सिंह के दिशा निर्देशन में आठ स्थानों पर ध्वस्तीकरण और दो स्थानों पर सीलिंग की कार्रवाई की गई। प्राधिकरण की इस कार्रवाई से अवैध निर्माण करने वालों में अफरा तफरी मची रही।
एचपीडीए की टीम ने यहां की कार्रवाई (HPDA)
प्राधिकरण की टीम ने ग्राम गढ़बांगर मेरठ पर पर सुरेंद्र कुमार गुप्ता, अरुण कुमार रस्तोगी की 20000 वर्ग मीटर अवैध प्लाटिंग, नगरवाई कालोनी के बराबर में मेरठ रोड पर गढ़मुक्तेश्वर में सुरेंद्र कुमार गुप्ता, अरुण कुमार रस्तोगी की 6500 वर्ग मीटर अवैध प्लाटिंग, शेरा कृष्णा वाली गढ़मुक्तेश्वर में मोहम्मद खालिद की 10000 वर्ग मीटर अवैध प्लाटिंग, ग्राम गढ़बांगर अल्लाहबक्शपुर रोड गढ़मुक्तेश्वर में दीपक शर्मा की 8000 वर्ग मीटर अवैध प्लाटिंग, ग्राम गढ़बांगर इंद्रानगर कालोनी के सामने एनएच9 पर मोहम्मद मुजाहिद,
कमरे आलम व आनंददीप सिंह की 25000 वर्ग मीटर अवैध प्लाटिंग, मोहल्ला इंद्रा नगर वार्ड 13 (घोड़ा फार्म) पुरानी दिल्ली रोड गढ़मुक्तेश्वर में गौरव प्रताप मोहम्मद शाहिद की 20000 वर्ग मीटर अवैध प्लाटिंग, स्याना रोड, भूपेंद्र नर्सिंग होम के पीछे गढ़मुक्तेश्वर पर जितेंद्र यादव व अर्जुन दास की 16 000 वर्ग मीटर अवैध प्लाटिंग, स्याना रोड, भूपेंद्र नर्सिंग होम के पीछे गढ़मुक्तेश्वर पर जितेंद्र यादव व हरवीर यादव की 16000 वर्ग मीटर अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया। सभा स्थानों पर मानचित्र स्वीकृत नहीं था।
इन स्थानों पर की सीलिंग की कार्रवाई (HPDA)
प्राधिकरण की टीम ने भोगापुर रोड ब्रजघाट पर विकास आचार्य के 200 वर्ग मीटर हाल व वार्ड 15 अन्नपूर्णा शक्ति पीठ आश्रम के पास ब्रजघाट पर मनोज पांडेय का 25 वर्ग मीटर में कमरे व हाल को मानचित्र न होने पर सील कर दिया।
अभियान में यह रहे शामिल (HPDA)
अभियान में हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण के प्रभारी प्रवर्तन भवन सिंह विष्ट, अवर अभियंता देशपाल सिंह, पीयूष जैन एवं प्राधिकरण का सचल दस्ता शामिल था।
प्राधिकरण के सचिव ने दी चेतावनी (HPDA)
हापुड-पिलखुवा विकास प्राधिकरण के सचिव प्रदीप कुमार सिंह द्वारा अवैध निर्माणकर्ताओ को पुनः चेतावनी दी जाती है कि वह अवैध निर्माण को तत्काल रोककर प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराकर ही विकास/निर्माण करें, अन्यथा प्राधिकरण द्वारा सीलिंग व ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करने के साथ-साथ ऐसे अवैध निर्माणकर्ताओ / विकासकर्ताओ के विरूद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।