Khabarwala 24 News Hapur: Hapur यूपी के जनपद हापुड़ के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम बिहूनी में वर्ष 2019 में अमित त्यागी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड को अंजाम देकर अभियुक्तों ने मृतक का सिर काटकर एक गड्ढे में दबा दिया था। जबकि शव को एक ईख के खेत में जला दिया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय प्रथम मिताली गोविन्द राव ने दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही एक अभियुक्त को 25 हजार और दूसरे अभियुक्त को 27 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मुकेश कुमार त्यागी ने बताया कि 24 फरवरी 2019 को गांव बिहूनी के चौकीदार टुक्की सिंह ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव बिहूनी के कन्नू के ईख के खेत में अचानक आग लग गई। गांव के बहुत से लोगों ने खेत पर पहुंचकर मिलकर आग बुझाई। मौके पर वह भी मौजूद था।आग बुझाने के बाद टार्च की रोशनी में देखा कि जिस ईख के खेत में आग लगी थी उस जगह पर एक अज्ञात व्यक्ति का अधजला शव पड़ा हुआ है जिसकी गर्दन से ऊपर सिर नहीं है। जिससे एेसा लग रहा था कि व्यक्ति को कहीं से मारकर यहां डालकर आग लगाई गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी थी।
पुलिस ने मृतक की कराई शिनाख्त (Hapur)
गांव बिहूनी निवासी अमित त्यागी 22 फरवरी को गायब हो गया था। ईख के खेत में मिली सिर कटी लाश के संबंध में अमित के परिजन को जानकारी हुई तो मृतक के पत्नी पूनम, मां प्रभा देवी व भाई ने कपड़ों से मृतक की शिनाख्त अमित के रूप में की थी। पुलिस ने इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी थी। पुलिस की जांच में बिहूनी निवासी अंकित त्यागी और रिंकू त्यागी प्रकाश में आए। पुलिस ने मामले की जांच की तो पता चला कि मृतक अमित से अंकित ने उधार पैसे लिए थे। जिसका वह तगादा कर रहा था। पैसों को लेकर अंकित ने रिंकू के साथ मिलकर अमित की हत्या कर शव को जला दिया था। इस मामले में पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
न्यायालय को अभियुक्त को धारा 302/34 में सुनाई सजा (Hapur)
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मुकेश कुमार त्यागी ने बताया इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय प्रथम, मिताली गोविन्द राव ने करते हुए अभियुक्तगण अंकित त्यागी व रिंकू निवासी ग्राम बिहूनीको भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/34 के अन्तर्गत दंडनीय अपराध के आरोप में दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को अंकन 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में दोनोंअभियुक्त को छह-छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेंगे।
इन धाराओं में भी सुनाई सजा (Hapur)
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मुकेश कुमार त्यागी ने बताया अंकित त्यागी व रिंकू को भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अन्तर्गत दोषसिद्ध करते हुए 5-5 वर्ष कारावास एवं प्रत्येक को पांच पांच हजार रुये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में अभियुक्तगण तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेंगे।इसके अतिरिक्त अभियुक्त अंकित त्यागी को आयुध अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत दंडनीय अपराध के आरोप में दोषसिद्ध करते हुए 2 वर्ष का कठोर कारावारा एवं अंकन दो रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है तथा अर्थदंड अदा न करने की दशा में अभियुक्त दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा।