Khabarwala 24 News Hapur: Hapur Chemist and Druggist Welfare Association हापुड़ कैमिस्ट एंड ड्रगिस्ट वैलफेयर एसोसिएसन के अध्यक्ष और मंत्री ने दवा विक्रेताओं से कोडिन फॉस्फेट एवं क्लोरफेनिरेमाइन मेलिएट कफ सिरप को आवश्यक जानकारी दी। उन्होंने अनुरोध किया कि दवा विक्रेता औषधि का नशे में दुरुपयोग रोकने में पूरा सहयोग करेंगे। जहां तक हो सके उपरोक्त औषधि के अनैतिक व्यापार से बचें।
क्या है पूरा मामला (Hapur Chemist and Druggist Welfare Association )
एसोसिएसन के अध्यक्ष दिनेश त्यागी और महामंत्री विकास गर्ग ने बताया कि भारत सरकार ने कोडिन फॉस्फेट एवं क्लोरफेनिरेमाइन मेलिएट कफ सिरप को पहले ही प्रतिबंधित कर दिया है उसकी जगह कंपनियों ने अब कोडिन फॉस्फेट एवं ट्रिपोलिडिन हाइड्रोक्लोराइड कॉम्बिनेशन का सिरप मार्केट में उतारा है। जिसकी बिक्री पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन सरकार इसका दुरुपयोग नशे में होना मान रही है ।
औषधि के बिल का भुगतान का लेन देन बैंक द्वारा ही करें (Hapur Chemist and Druggist Welfare Association )
उन्होंने (थोक एवं फुटकर विक्रेता) निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त औषधि की ख़रीद उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर से बिल्कुल ना करें और इसकी बिक्री जनपद अथवा राज्य से बाहर करने पर सामने वाली क्रेता फर्म के संचालन का पूरा सत्यापन कर फर्म के डॉक्युमेंट्स अपने पास सुरक्षित पूरे होने के बाद ही करें । क्योंकि उपरोक्त औषधि को आपसे खरीद कर उसके बेचने वाले क्रेता की बिक्री का ब्यौरा भी प्रत्येक सोमवार को विभाग में आपको ही उपलब्ध कराना होगा । उस क्रेता को उपरोक्त औषधि तब तक बिक्री नहीं की जा सकेगी जब तक की वो पहले ख़रीद की गई औषधि का ब्यौरा ना दे दे । उपरोक्त औषधि के बिल का भुगतान का लेन देन बैंक द्वारा ही करें।