Khabarwala24 News Hapur CRIME NEWS: न्यायालय के आदेश पर कोतवाली में लोन दिलाने के नाम पर 31.50 लाख रुपये की ठगी के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
पी़ड़ित ने न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि शैलेन्द्र अग्रवाल पुत्र फूलचन्द अग्रवाल निवासी-मैसर्स आदित्य ल्यूब्स बी 26 विभूति गोमती नगर लखनऊ ने बताया कि उसकी चचेरी बहन का निवास ज्ञानलोक हापुड़ में है। वह 13 नवंबर 2021 को अपनी बहन के निवास स्थान हापुड़ आया था । जहाँ उसके पुराने मित्र कामरान पुत्र अहसान निवासी ग्राम मसूरी थाना मसूरी जिला गाजियाबाद ने संजीव सिंह पुत्र सूबेदार सिंह निवासी मैट्रो अपार्टमेन्ट जहांगीरपुरी दिल्ली से मुलाकात कराई।
कामरान ने संजीव को एक बड़ी कंपनी का डायरेक्टर और सीईओ. बताया। कामरान ने उससे यह भी कहा कि संजीव तुम्हारा 5 मिलियन डालर करीब यानि 41 करोड़ रुपये का लोन करा देंगे । इसके बदले में संजीव को कुछ भुगतान करनी होगी । साथ ही कामरान ने भी एक लाख रुपये लेने को कहा। । विपक्षी संजीव ने उससे कहा कि वह किसी भी उच्चस्तरीय विदेशी बैंक से 5 मिलियन डालर के लोन की व्यवस्था करा देगा। इसलिये पीड़ित ने विपक्षी कामरान व संजीव की बातो पर विश्वास कर 15 नवंबर 2021 को अपने खाते से संजीव के खाते में अंकन 1 लाख रुपये अदा किये । जिसके बाद विभिन्न तिथियों में उसने संजीवकुमार के खाते में 30 लाख 50हजार रुपये खाते के माध्यम से अदा किये ।
कामरान के कहने पर उसके खाते में एक लाख रुपये 28 जनवरी 2022 को अदा किये । जिसके बाद भी अभी तक कोई लोन आज तक भी संजीव द्वारा नहीं दिलाया गया है। जब उसने बार-बार लोन दिलाने को कहा तो 1सितंबर 2022 को संजीव ने लोन कराये जाने से स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया। उसने संजीव से अपने द्वारा दिये गये रुपये की मांग की जिस पर संजीव ने 10अक्टूबर 2022 को रुपये वापिस करने से स्पष्ट इंकार कर दिया तथा धमकी भरे लहजे में कहा कि उसने कामरान के साथ मिलकर उससे झूठ बोलकर धोखाधड़ी करके रुपये प्राप्त किये हैं और हम रूपये वापिस नहीं करेंगे। साथ ही धमकी दी कि यदि पुलिस में कार्यवाही की तो इसके गम्भीर परिणाम भुगतने होगें। कामरान ने भी रुपये लौटाने से इंकार कर दिया। कोतवाली पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।