Khabarwala 24 News Hapur: Court News अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय प्रथम) राखी चौहान ने युवक की गैर इरादन हत्या के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने दोनों को चार-चार साल की सजा सुनाते हुए दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
क्या है पूरा मामला (Court News )
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मुकेश त्यागी ने बताया कि थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के मोहल्ला शंभुपुरा निवासी प्यारे लाल ने 14 नवंबर 2008 को थाने में तहरीर देते हुए बताया था कि वह अपने मौसेरे भाई टीटू के साथ नवीन मंडी में पल्लेदारी करने के लिए गया था। रात करीब आठ बजे दोनों मंडी गेट से घर जाने के लिए आॅटो में सवार हो गए। इसी बीच आॅटो में मोहल्ला भीमनगर निवासी देवी व बोबी भी सवार हो गए। मोहल्ला भीमनगर के पास पहुंचने पर देवी और बोबी ने मोबाइल गिरने की बात कहते हुए आॅटो रुकवा लिया। इसके बाद आरोपियों ने उन्हें आॅटो से नीचे उतार लिया और लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया। आरोपियों ने पीट-पीटकर टीटू को अधमरा कर दिया। इसके बाद आरोपी फरार हो गए। अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने टीटू को मृत घोषित कर दिया।
न्यायाधीश ने सुनाया निर्णय (Court News )
इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बाद में विवेचक ने आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की थी। मुकदमें की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम में चल रही थी। शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश राखी चौहान ने अपना निर्णय सुनाया।