Friday, October 11, 2024

Court News दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष का कारवास, अर्थदंड

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Khabarwala 24 News Hapur: Court News अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट कोर्ट ने नाबिलग से दुष्कर्म करने के मामले में निर्णय सुनाया है। जिसमें कोर्ट ने मामले के आरोपी को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर पंद्रह हजार पांच सौ रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

क्या है पूरा मामला (Court News)

विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि थाना हाफिजपुर क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाने में तहरीर दी। जिसमें उसने कहा कि दस फरवरी 2018 को उसकी नाबालिग पुत्री को रास्ते से गांव बसी थाना नरसैना जनपद बुलंदशहर निवासी नीरज बहलाफुसला कर अपने साथ ले गया था।

पुलिस ने आरोपी नीरज के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। जांच के बाद पुलिस ने मामले में पाॅक्सो व दुष्कर्म की धारा बढ़ा दी। पुलिस ने 26 मार्च 2018 को मामले में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट कोर्ट में चल रही थी।

न्यायाधीश ने सुनाई सजा (Court News)

विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि न्यायाधीश उमाकांत जिंदल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश उमाकांत जिंदल ने आरोपी नीरज को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि अर्थदंड की अस्सी प्रतिशत धनराशि पीड़िता को बतौर प्रतिकार देय होगी।

पीड़िता को एक लाख रुपये दिए जाने का आदेश (Court News)

न्यायाधीश उमाकांत जिंदल ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को पुनर्वास के लिए एक लाख रुपये की प्रतिकार धनराशि देने के भी आदेश किए हैं। इसके साथ ही आदेश में यह भी कहा है कि प्राधिकरण के पास प्रतिकार की धनराशि देने के लिए फंड न होने पर जिलाधिकारी राज्य सरकार से उक्त धनराशि प्राप्त कर एक माह के अंदर पीड़िता को दें।

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